संसद सुरक्षा चूक मामला : सभी 6 आरोपियों पर UAPA के तहत चलेगा केस, पुलिस ने दायर की चार्जशीट

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दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सभी आरोपियों पर यूएपीए की कड़ी धारा के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने के बाद सोमवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में अपना पूरक आरोपपत्र दायर किया। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अधिवक्ता अखंड प्रताप सिंह ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. हरदीप कौर को सूचित किया कि जांच एजेंसी ने संबंधित अधिकारियों से यूएपीए की धारा 13 के तहत अभियोजन की मंजूरी प्राप्त कर ली है।

एसपीपी अखंड प्रताप ने अदालत को यह भी बताया कि कुछ एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है जो जल्द ही जमा कर दी जाएंगी। दलील पर गौर करने के बाद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मामले को संज्ञान पर बहस के लिए 2 अगस्त, 2024 के लिए सूचीबद्ध कर दिया। इस बीच, अदालत ने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी उसी तारीख तक बढ़ा दी।

इससे पहले 7 जून, 2024 को दिल्ली पुलिस ने सभी छह गिरफ्तार आरोपियों मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आज़ाद के खिलाफ लगभग 1000 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। दिल्ली एलजी ने 13 दिसंबर, 2023 को संसद पर हमला करने के आरोप में छह लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत अभियोजन की मंजूरी दे दी, मनोरंजन डी, सागर शर्मा, अमोल धनराज शिंदे, नीलम रानोलिया, ललित झा और महेश कुमावत नाम के छह लोगों पर अवैध रूप से संसद में प्रवेश करने और लाइव सत्र के दौरान लोकसभा में धुआं फेंकने का आरोप है।

दिल्ली पुलिस ने सक्षम प्राधिकारी, यानी उपराज्यपाल से यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया था, जिन्होंने रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री पाए जाने पर अभियोजन की मंजूरी दे दी थी। जबकि दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत आवश्यक अभियोजन मंजूरी के लिए अनुरोध किया था, 30.05.2024 को समीक्षा समिति (डीओपी, तीस हजारी, दिल्ली) ने भी जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए पूरे सबूतों की जांच की और आरोपी की संलिप्तता पाई। मामले की जांच बाद में संसद मार्ग पुलिस स्टेशन से पीएस स्पेशल सेल, नई दिल्ली की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट को स्थानांतरित कर दी गई। जांच के दौरान उपरोक्त छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और फिलहाल वे सभी न्यायिक हिरासत में हैं.