पोर्श दुर्घटना: नाबालिक ने जमानत शर्त का पालन किया, न्याय बोर्ड को लिखा 300 शब्दों का निबंध

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पुणे पोर्श कार दुर्घटना में कथित रूप से शामिल 17 वर्षीय नाबालिग ने किशोर न्याय बोर्ड (JJB) की जमानत शर्तों का पालन करते हुए सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध प्रस्तुत किया है, जिसमें दो लोगों की जान चली गई, यह जानकारी एक अधिकारी ने शुक्रवार को दी। अधिकारी ने बताया कि निबंध बुधवार को जेजेबी को प्रस्तुत किया गया है।

19 मई को, कथित रूप से शराब के नशे में धुत किशोर ने पोर्श कार से दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा को टक्कर मार दी थी। जिससे दोनों की मौत हो गई थी। पुणे के कल्याणी नगर में हुई पोर्श कार दुर्घटना ने नाबालिग को नरम शर्तों पर जमानत दिए जाने के बाद पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया था।

हाईकोर्ट ने आरोपी किशोर को रिहा करने का आदेश दिया। घटना के कुछ घंटों बाद, जेजेबी ने आदेश दिया कि लड़के को उसके माता-पिता और दादा की देखरेख में रखा जाए। जेजेबी ने नाबालिग को सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखने का भी आदेश दिया।

न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की पीठ ने फैसला सुनाया, एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, हम बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार करते हैं और उसकी रिहाई का आदेश देते हैं। हम कानून से बंधे हैं। किशोर न्याय अधिनियम के उद्देश्यों के अनुसार उसे अपराध की गंभीरता के बावजूद वयस्कों से अलग कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी बच्चे के रूप में माना जाना चाहिए।