नवीन विधि संहिता लागू, किसी भी थाने पर हो सकेगी जीरो FIR

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देश भर में एक जुलाई से लागू हुई नवीन विधि संहिता के संदर्भ में आज इंदौर संभाग के सभी थानों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में धार जिले के नौगांव थाना पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता धार विधायक नीना विक्रम वर्मा द्वारा की गई।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष धार सरदार सिंह मेडा, आईजी इंदौर ज़ोन (ग्रामीण) अनुराग, विधिक सेवा सचिव धार उमेश सोनी, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह, वरिष्ठ अधिकारीगण, एनसीसी के बच्चे एवं आम नागरिक सम्मिलित हुए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आईजी इंदौर ज़ोन (ग्रामीण) अनुराग ने जन सामान्य को नए कानून एवं उसके प्रावधानों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नए कानून का मुख्य उद्देश्य त्वरित न्याय देना है। किसी भी थाने पर जीरो एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी।

पीडित ऑनलाइन माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। कानून अंतर्गत नवीन प्रावधानों में अनुसंधान प्रक्रिया एवं साक्ष्य अभिलेखन में डिजिटल प्रणाली के प्रयोग को अपनाया गया है, जैसे जब्ती की कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो ग्राफी कराना। पीड़ित को विवेचना की प्रगति से अवगत कराया जाएगा। बदलते आपराधिक स्वरूप को देखते हुए नवीन परिभाषाओं एवं विवेचना में तकनीक का प्रयोग होगा।

उपरोक्त बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए आईजी अनुराग द्वारा भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्य नवीन बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला गया। तीनों नवीन कानून की प्रमुख बातों को उल्लेखित करते हुए कार्यक्रम स्थल पर प्रावधानों संबंधी जानकारी की प्रदर्शनी लगाई गई थी।