NEET-UG परीक्षा : सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को पेपर लीक के आरोपों के बाद नीट-यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग वाली नई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। एएनआई ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) से कहा कि नीट-यूजी 2024 परीक्षा आयोजित करने में किसी भी लापरवाही से पूरी तरह निपटा जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा, यदि किसी की ओर से 0.001 प्रतिशत भी लापरवाही हुई है, तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। इन सभी मामलों को विरोधात्मक मुकदमेबाजी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके अलावा, शिक्षा मंत्रालय ने पटना में NEET(UG) परीक्षा-2024 के आयोजन में कथित अनियमितताओं के संबंध में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से एक व्यापक रिपोर्ट मांगी है।
बुधवार को जारी एक बयान में मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि नीट (यूजी)-2024 के संबंध में अनुग्रह अंकों के आवंटन से संबंधित चिंताओं का पहले ही पूरी तरह से समाधान किया जा चुका है।
अभ्यर्थियों ने कथित प्रश्नपत्र लीक, प्रतिपूरक अंक दिए जाने और राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (NEET-UG) 2024 के दौरान प्रश्नों में विसंगतियों के बारे में चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई, 2024 को नई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। इन याचिकाओं को मौजूदा याचिकाओं के साथ एकीकृत कर दिया गया है और 8 जुलाई को सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया है।
5 मई को हुई परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने और गड़बड़ी की चिंताओं का हवाला देते हुए, NEET-UG 2024 के नतीजों को रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग करते हुए कई याचिकाएँ दायर की गई हैं। हाल ही में, NTA ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह परीक्षा में व्यवधान के कारण “ग्रेस मार्क्स” प्राप्त करने वाले 1,563 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड को अमान्य कर देगा, जिससे उन्हें फिर से परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल जाएगी।