MP News: 1 जून 2024 से सारंगपुर में वाहन चलाने के नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है। नए नियमों के तहत, तेज गति से गाड़ी चलाने, कम उम्र में गाड़ी चलाने, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने, हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
नए नियमों की मुख्य बातें:
नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर ₹25,000 तक जुर्माना: 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा गाड़ी चलाने पर ₹25,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, वाहन मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है और नाबालिग को 25 साल तक लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।
तेज गति पर ₹1000-₹2000 जुर्माना: निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से गाड़ी चलाने पर ₹1000 से ₹2000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
बिना लाइसेंस ₹500 जुर्माना: बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर ₹500 का जुर्माना देना होगा।
हेलमेट न पहनने पर ₹100 जुर्माना: दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने पर ₹100 का जुर्माना लगाया जाएगा।
सीट बेल्ट न पहनने पर ₹100 जुर्माना: चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट नहीं पहनने पर ₹100 का जुर्माना लगाया जाएगा।
इन नियमों का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसलिए, सभी वाहन चालकों से अनुरोध है कि वे नए नियमों का पालन करें और सुरक्षित रूप से गाड़ी चलाएं।