इंदौर में जी+3 तथा इससे अधिक के भवनों, होटल, इत्यादि संस्थानों में अग्नि सुरक्षा प्रबंध करना जरूरी, जांच के लिये आज से शुरू होगी मुहिम

Shivani Rathore
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अग्नि सुरक्षा प्रबंध नहीं पाये जाने पर भवनों को सील करने की होगी कार्रवाई

कलेक्टर श्री आशीष सिंह की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न

इंदौर 28 मई, 2024। इंदौर में जी+3 तथा इससे अधिक के भवनों, होटल, हॉस्पिटल, औद्योगिक एवं अन्य व्यावसायिक संस्थानों के भवन, रहवासी भवनों आदि में अग्नि सुरक्षा प्रबंध करना जरूरी है। इन भवनों में अग्नि सुरक्षा प्रबंधों की जांच के लिये 29 मई से मुहिम प्रारंभ की जा रही है। इस दौरान अग्नि सुरक्षा प्रबंध नहीं पाये जाने पर सख्त कार्रवाई करते हुए भवनों को सील करने की कार्रवाई की जायेगी।

उक्त भवनो में अग्नि सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में कलेक्टर श्री आशीष सिंह की अध्यक्षता में आज यहां होटल, हॉस्पिटल, औद्योगिक एवं अन्य व्यावसायिक संस्थानों के प्रतिनिधियों की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में नगर निगम के अपर आयुक्त श्री सिद्धार्थ जैन तथा अपर कलेक्टर श्री रोशन राय सहित होटल, हॉस्पिटल, औद्योगिक एवं अन्य व्यावसायिक संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में अग्नि सुरक्षा प्रबंध से जुड़े सलाहकार एवं वेंडर भी विशेष रूप से बुलाए गए थे, इनसे अग्नि सुरक्षा प्रबंध एवं जिला प्रशासन की मुहिम को और अधिक बेहतर तथा प्रभावी बनाने के लिए सुझाव लिए गए।

बैठक में कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने कहा कि ऐसे संस्थान जहां पर बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है, वहां पर अग्नि सुरक्षा के प्रबंध करना अत्यंत ही जरूरी है। अग्नि सुरक्षा प्रबंध के प्रति लापरवाही और अनियमितताएं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी को समय-सीमा में अग्नि सुरक्षा प्रबंध करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि 29 मई से निरीक्षण की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। इस दौरान देखा जायेगा कि जी+3 तथा इससे अधिक के भवनों, होटल, हॉस्पिटल, औद्योगिक एवं अन्य व्यावसायिक संस्थानों के भवन, रहवासी भवनों आदि में अग्नि सुरक्षा प्रबंध है कि नहीं अग्नि सुरक्षा प्रबंध नहीं पाये जाने पर भवनों को सील करने की कार्रवाई की जायेगी। बैठक में बताया गया कि ऐसे भवन जिनमें अग्नि सुरक्षा प्रबंध करने लिये आर्डर दे दिये गये है, उनके द्वारा प्रमाण दिखाये जाने पर कार्रवाई नहीं की जायेगी। उन्हें कार्य पूर्ण करने के लिये समय-सीमा दी जायेगी। उन्हें चेतावनी दी जा रही है कि वह निर्धारित समय में अग्नि सुरक्षा के प्रबंध कर लें। अन्यथा उनके संस्थानों को भी सील करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अग्नि सुरक्षा प्रबंध मान्यता प्राप्त वेंडर से ही करवाए जाएं, इसके लिए मान्यता प्राप्त वेंडर एवं सलाहकारों की सूची नगर निगम द्वारा शीघ्र जारी की जाएगी। बैठक में बताया गया कि इंदौर में अग्नि सुरक्षा प्रबंधों को बेहतर बनाने के लिये प्लान तैयार किया जा रहा है। अग्निशमन के लिये हायड्रोलिक सहित अन्य मशीन क्रय की जायेगी। फॉयर स्टेशनों का विकेन्द्रीयकरण होगा। नए फॉयर स्टेशन भी बनाये जाना प्रस्तावित है। बैठक में निर्देश दिये गये कि अग्नि सुरक्षा प्रबंधों का नियमित निरीक्षण किया जायेगा। संबंधित संस्थाओं को अग्निशमन व्यवस्था का रख-रखाव भी नियमित करना होगा।