जबलपुर : MPPSC राज्य वन सेवा परीक्षा 2023 को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें प्रीलिम्स परीक्षा की नई मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया गया था।
यह फैसला MPPSC द्वारा दायर की गई अपील पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा सुनाया गया है।
पूरा मामला क्या है?
कुछ अभ्यर्थियों ने MPPSC प्रीलिम्स परीक्षा के दो प्रश्नों को चुनौती दी थी, जिन्हें गलत बताया गया था। सिंगल बेंच ने इन दो प्रश्नों को गलत मानते हुए नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया था। MPPSC ने इस आदेश पर हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।
अब क्या होगा?
हाईकोर्ट के इस फैसले से अब यह स्पष्ट नहीं है कि प्रीलिम्स परीक्षा की मेरिट लिस्ट में बदलाव होगा या नहीं। राज्य वन सेवा 2023 की मुख्य परीक्षा 30 जून 2024 को आयोजित होने वाली है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि इन दो प्रश्नों के आधार पर अभ्यर्थियों के अंकों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए और फिर उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी की जाए।