लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सर्वोच्च न्यायायल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें राज्य सरकार को प्रदेश के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने का आादेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राज्य सरकार को एक हफ्ते में इलाहाबाद हाई कोर्ट को यह बताने को कहा कि उसने कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण पाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं. सुप्रीम कोर्ट अब दो हफ्ते बाद इस पर सुनवाई करेगा.
इससे पहले उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा. उन्होंने इस मामले पर मंगलवार को ही सुनवाई करने की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था.