3 हजार 732 किलोग्राम महुआ लहान जप्त
04 महत्वपूर्ण प्रकरण सहित 03 दिनों में 76 प्रकरण दर्ज – 03 वाहन भी जप्त, 01 आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा
इंदौर 31 मार्च 2024। इंदौर जिले में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मदिरा के अवैध रूप से क्रय-विक्रय, परिवहन, भण्डारण आदि पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष सिंह के निर्देशन में सख्ती से कार्यवाही की जा रही है। इंदौर में रंगपंचमी ड्राई-डे पर आबकारी अमले द्वारा बड़ी कार्यवाहियां की गई है। इसके तहत 969 लीटर मदिरा तथा 3 हजार 732 किलोग्राम महुआ लहान जप्त किया गया है। इस दौरान 04 महत्वपूर्ण प्रकरण सहित 03 दिनों में 76 प्रकरण दर्ज किये गये है। इनमें 03 वाहन भी जप्त किये गये तथा 01 आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
सहायक आबकारी आयुक्त इंदौर श्री मनीष खरे ने बताया कि रंगपंचमी के अवसर पर 30 मार्च 2024 को ड्राई-डे घोषित होने से मदिरा के अवैध व्यापार की आशंका को देखते हुए कंट्रोल रूम प्रभारी श्री आर. एच. पचौरी एवं जिला उड़नदस्ता प्रभारी प्रीति चौबे के नेतृत्व में आबकारी की टीमों को विशेष निगरानी रखी गई। आबकारी की टीमों द्वारा 29 और 30 मार्च को जिले में कुल 76 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। जिसमें 969 लीटर मदिरा और 3 हजार 237 किग्रा महुआ लहान जप्त किया गया। 02 दो पहिया तथा 01 चार पहिया वाहन भी मदिरा के अवैध परिवहन में जप्त किया गया । जप्त समस्त सामग्री की कीमत 9 लाख 07 हजार रुपये है। मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किये गये।
उन्होंने बताया कि 29 मार्च 2024 को वृत काछी मोहल्ला के उपनिरीक्षक कमलेश सोलंकी द्वारा कार्यवाही करते हुए चार पहिया वाहन टाटा नैनो क्रमांक MP09-CG-6891 से 02 पेटी विदेशी मदिरा परिवहन करते हुए आरोपी अमर यादव को अभय प्रशाल के पास से पकड़ा गया। मदिरा और वाहन जप्त कर उसे गिरफ्तार करते हुए उसके विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। वाहन व शराब का अनुमानित मूल्य 1 लाख 30 हजार रुपये है।
इसी तरह 29 मार्च 2024 को ही वृत छावनी के उपनिरीक्षक मनमोहन शर्मा द्वारा कार्यवाही करते हुए दोपहिया वाहन हीरो एच एफ डिलक्स न MP09- QY-3703 से 02 पेटी देशी मदिरा परिवहन करते हुए आरोपी दीपक पिता मनोहर सांवले को नवलखा बस स्टैंड से पकड़ा गया। मदिरा और वाहन जप्त कर उसे गिरफ्तार करते हुए उसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम तहत प्रकरण पजीबद्ध किया गया। वाहन व शराब का अनुमानित मूल्य 75 हजार रुपये है।
इसी प्रकार 29 मार्च 2024 को ही वृत मालवामिल के उपनिरीक्षक महेश पटेल द्वारा कार्यवाही करते हुए दोपहिया वाहन टीवीएस जुपिटर क्रमांक MP09- SW-4280 से 02 पेटी देशी मदिरा बियर परिवहन करते हुए आरोपी दिनेश पिता बदिया को पंचम के फेल से पकड़ा गया। मदिरा और वाहन जप्त कर उसे गिरफ्तार करते हुए उसके विरुद्ध भी प्रकरण कायम किया गया। वाहन व शराब का अनुमानित मूल्य 47 हजार रुपये है।
जिले में 30 मार्च 2024 को ड्राइ-डे पर गस्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिलने पर आबकारी वृत्त बाल्दा कालोनी की उपनिरीक्षक मीरा सिंह ने दबिश देकर हिस्ट्रीशीटर आरोपी राकेश नागर पिता रमेश चंद्र नागर निवासी 54 सुभाष नगर थाना-सदर बाजार इंदौर के कब्जे से कुल 100.44 बल्क लीटर शराब जब्त की गई। तत्पश्चात आरोपी को गिरफ्तार कर मदिरा को कब्जे में लिया गया। शराब का अनुमानित बाजार मूल्य 44 हजार रुपये है। अवैध मदिरा का संग्रहण एवं कब्जा होने से मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया है। कार्रवाई के दौरान आबकारी टीम से भिड़ने की कोशिश पर धारा 40 ए एवं जब्त मदिरा के नकली व जहरीली होने की आशंका पर आबकारी अधिनियम की धारा 49ए के तहत भी कायमी कर आरोपी राकेश नागर को न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। आबकारी विभाग द्वारा लगातार रात्रि गश्त, बारों पर सघन निगरानी, रोड चेकिंग कर अवैध मदिरा के विरुद्ध तथा नियमो का उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्यवाही जारी रहेगी।