इंदौर : इंदौर जिले में लोकसभा चुनाव को देखते हुए केन्द्र एवं राज्य सरकार के शासकीय, अर्द्ध शासकीय विभाग एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्यरत शासकीय सेवकों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह द्वारा आदेश जारी कर दिये गये है।
जारी आदेशानुसार आगामी आदेश तक समस्त प्रकार के आकस्मिक एवं अर्जित अवकाश प्रतिबंधित रहेंगे। किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को 02 दिवस से अधिक का आकस्मिक अवकाश अथवा अन्य अवकाश स्वीकृत किये जाने हेतु कार्यालय प्रमुख अपनी अनुशंसा सहित प्रस्ताव नोडल अधिकारी (कार्मिक प्रबंधन) को प्रेषित करेंगे।
उनसे अनुमति प्राप्त कर कार्यालय प्रमुख अवकाश की स्वीकृति प्रदान करेंगे। चिकित्सा/मेडिकल अवकाश हेतु संबंधित शासकीय सेवक को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्वाचन कार्यालय/कार्मिक प्रबंधन शाखा में निर्वाचन कार्य से मुक्ति हेतु आवेदन कार्यालय प्रमुख के स्पष्ट अभिमत उपरांत आगे भेजे जायेंगें।
निर्वाचन से संबंधित आदेश/डाक प्राप्त करने हेतु समस्त केन्द्र एवं राज्य सरकार के शासकीय, अर्द्ध शासकीय विभाग एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कार्यालय अवकाश दिवस में भी खुले रखे जायेंगे। कार्यालय प्रमुख संबंधित आदेश/डाक प्राप्त करने एवं समय सीमा में वितरित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।