इंदौर 26 फ़रवरी 2024। कलेक्टर श्री आशीष सिंह द्वारा श्री फ़ूड प्रोडक्टस एफ एल 2 बार(सीओडी क्लब बार) का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित किया गया है। उक्त बार को आबकारी विभाग द्वारा सील कर दिया गया है। सहायक आबकारी आयुक्त श्री मनीष खरे ने बताया कि बार का लाइसेंस 15 दिवस यथा 26 फरवरी 2024 से 11 मार्च 2024 तक के लिए निलंबित कर 10 हजार रूपये का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है। इसके पालन में सीओडी बार श्री फ़ूड प्रोडक्ट्स को 26 फरवरी 2024 को विभाग द्वारा सील किया गया है।
उन्होंने बताया कि सीओडी क्लब बार 18 फ़रवरी 2024 को देर रात्रि तक संचालित होने पर आबकारी उपनिरीक्षक वृत मालवा मील द्वारा उसका विधिवत निरीक्षण किया गया था। इस दौरान पायी गयी अनियमितताओं के लिए लाइसेंसी पीयूष पंवार पार्टनर श्री फ़ूड प्रोडक्ट्स के विरुद्ध विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रतिवेदन सहायक आबकारी आयुक्त को दिया गया था। प्रकरण को कलेक्टर श्री आशीष सिंह के समक्ष निराकरण हेतु प्रस्तुत किया गया था। पुलिस उपायुक्त जोन 2 द्वारा भी कलेक्टर श्री सिंह को उक्त बार 18 फरवरी 2024 को देर रात्रि तक संचालित होना प्रतिवेदित किया गया था।