मजिस्ट्रेट द्वारा निगम मोबाइल कोर्ट की कार्रवाई- अवैध निर्माण एवं होर्डिंग भी हटाए

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निगम रिमूवल एवं मार्केट टीम के साथ सियागंज एवं वेयरहाउस रोड़ क्षेत्र में की कार्रवाई

75 से अधिक संस्थानों पर चालानी कार्रवाई कर वसूल 3 लाख 9 हजार से अधिक की राशि 

इंदौर दिनांक 24 फरवरी 2024। महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव एवं आयुक्त श्रीमती हर्षिका सिंह ने बताया कि नगरीय क्षेत्र में जन स्वास्थ्य की दृष्टि से नागरिकों को स्वच्छ एवं शुद्ध खाद्य/पेय पदार्थ उपलब्ध कराने, मिलावट एवं गंदगी पर नियंत्रण, अतिक्रमण तथा बिना लायसेंस व्यापार करने वालों के विरूद्ध मान. विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट) श्री प्रीतम बंसल जी के निर्देशन में सियागंज एवं वेयरहाउस रोड़ एवं आसपास के क्षेत्र में रिमूवल एवं मार्केट टीम के साथ मौके पर ही कार्रवाई की गई।

माननीय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट) श्री प्रीतम बंसल जी के निर्देशन मैं मोबाइल कोर्ट द्वारा गठित टीम के साथ ही रिमूवल एवं मार्केट विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की टीम द्वारा सियागंज, वेयरहाउस रोड़ एवं संबंधित संपर्क मार्ग के दोनों और स्थित दुकानों पर कार्रवाई की गई। कार्यवाही के दौरान क्षेत्र में अवैध रूप से फुटपाथ एवं सड़क किनारे बनाए गए शेड, समान को हटाकर जब्त तक किया गया, साथ ही बिना निगम लाइसेंस के व्यवसाय करने वाले दुकानदारों तथा कचरा वे गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों का मौके पर ही 75 से अधिक स्पॉट फाइन कर 3 लाख 9 हजार से अधिक की राशि वसूल की गई।

इस अवसर पर निगम की ओर से मनोज व्यास, महेंद्र राठौर ए.आर.ओ., स्वास्थ्य अधिकारी गौतम भाटिया, राजेश जायसवाल, विवेक गंगराड़े एवं विभिन्न झोन के सेनेटरी इंसपेक्टर, सहायक सेनेटरी इंस्पेक्टर आदि के साथ निगम, पुलिस तथा कोर्ट के कई अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।