10 वर्ष पुराने आधार कार्ड को अपडेट कराना जरूरी

Deepak Meena
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इंदौर : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की अधिसूचना अनुसार सर्वसाधारण को व्यतक्तिगत नवीनतम विवरण से आधार डाटा को अपडेटेड रखना है। जिला प्रबंधक ई-गवर्नेंस समिति ने बताया कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 10 वर्ष या इसके पूर्व आधार बनवाया था एवं परिवर्तित पते अथवा अन्य जानकारी में अपडेट नहीं किया हो।

ऐसे सभी आधार धारकों को व्यक्तिगत नवीनतम विवरण को आधार डेटा में अपडेट कराने का आग्रह है। इस संबंध में आधार धारकों को सुविधा प्रदान करने के लिए, यूआईडीएआई ने अपडेट डॉक्यूमेंट की नई सुविधा विकसित की है। इस सुविधा को माय आधार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है या निवासी इसका लाभ उठाने के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र पर जा सकते हैं।

नई सुविधा आधार धारकों को उनके आधार में व्यक्तिगत पहचान के प्रमाण (POI) और पते के प्रमाण (POA) दस्तावेजों को अद्यतन करने की अनुमति देती है। यह सुविधा 30 जून तक myAadhaar portal पर नि:शुल्क उपलब्ध है। नागरिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपडेट कर सकते है। अपने नजदीकि आधार सेंटर पर जाकर डॉक्यूमेंट अपडेट करने पर 50 रूपये शुल्क देना होगा।