काफ़ी लम्बे समय से जम्मू कश्मीर में बंद इंटरनेट सुविधा को बहाल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा की इंटरनेट सेवाओं की बहाली के लिए याचिकाओं पर विचार करने के समीक्षा आदेश अलमारी में रखने के लिए नहीं हैं। जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट पर प्रतिबन्ध को लेकर मामले को लेकर शीर्ष कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रशासन को याचिकाओं को प्रकाशित करने का निर्देश दिया है।
मंगलवार को कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं की बहाली पर विशेष टिपण्णी की है। जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट प्रतिबंध से संबंधित मामले को लेकर शीर्ष कोर्ट में सुनवाई हुई। फाउंडेशन फाॅर मीडिया प्रोफेशनल्स ने एक याचिका दायर कर जम्मू -कश्मीर में इंटरनेट प्रतिबंधों पर केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता वाली एक विशेष समिति द्वारा पारित समीक्षा आदेशों को प्रकाशित करने की मांग की गई थी।
इस दौरान जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संजय करोल ने जानना चाहा कि क्या इंटरनेट प्रतिबंध के संबंध में समीक्षा आदेश सुप्रीम कोर्ट के अनुराधा भसीन मामले में फैसले के तहत सार्वजनिक किए गए या नहीं। पीठ ने कहा कि उन आदेशों को अलमारी में नहीं रखा जाना चाहिए। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को इंटरनेट प्रतिबंध से संबंधित समीक्षा आदेश प्रकाशित करने के निर्देश देते हुए कहा की इंटरनेट सेवाओं की बहाली के लिए याचिकाओं पर विचार करने के समीक्षा आदेश अलमारी में रखने के लिए नहीं हैं।