आयुक्त के निर्देश पर झोन क्षेत्र के 28 संस्थान सील

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इंदौर : आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल द्वारा शहर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए शहर के नागरिकों को अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए प्रभावी अभियान चलाते हुए अपर आयुक्त श्री देवेंद्र सिंह एवं श्री वीरभद्र शर्मा को निर्देशित करते हुए शहर के भीड़भाड़ वाले इलाको, बाजारों, प्रमुख मार्गो एवं अन्य स्थानों पर नागरिकों को मास्क का अनिवार्य रूप से पालन करने के लिए रोको टोको अभियान एवं स्पाॅट फाइन करने के निर्देश दिए गए।

आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल द्वारा कोरोना संक्रमण के प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करने के लिए निगम रिमूवल विभाग की टीम को शहर के विभिन्न स्थानों पर खड़े होकर रोको टोको अभियान के तहत अलाउंस मेंट करने के निर्देश दिए गए, रिमूवल की टीम एक निश्चित स्थान पर खड़ी होकर नागरिकों को लोक रोकने रोकने हेतु एलाउंसमेंट करने के निर्देशे दिए गए तथा रोको टोको अभियान के माध्यम से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों को एलाउंसमेंट कर जागरूक करेगी।

आयुक्त सुश्री पाल के निर्देश पर आज कोरोना प्रोटोकाॅल का पालन नही करने पर निगम, सहायक राजस्व अधिकारी व उनकी टीम द्वारा अपने-अपने झोन क्षेत्रो में स्थित दुकान/संस्थानो में ग्राहक व स्टाफ द्वारा मास्क नही लगाने व सोशल डिस्टेसिंग का पालन नही करने पर

जोन क्रमांक 1 राजस्व अधिकारी द्वारा निखिल ट्रेडर्स छोटा बांगड़दा एवं गिरिराज केटर्स छोटा बांगड़दा पर ग्राहकों के साथ ही दुकान के स्टाफ द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने एवं मास्क नहीं लगाने पर निगम द्वारा 2 दुकान को सील करने की कार्रवाई की गई।

जोन क्रमांक 2 राजस्व अधिकारी द्वारा हर-हर महादेव ट्रेडर्स मल्हारगंज एवं नागर सुपारी सेंटर जवाहर मार्ग में ग्राहकों एवं दुकान के स्टाफ द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने एवं मास्क नहीं लगाने पर निगम द्वारा 2 दुकान को सील करने की कार्रवाई की गई।

जोन क्रमांक 3 के अंतर्गत साईं चाट सेंटर लोखंडे ब्रिज के पास एवं जेल रोड स्थित राष्ट्रीय नाश्ता सेंटर में ग्राहकों के साथ ही दुकान के स्टाफ द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने एवं मास्क नहीं लगाने पर निगम द्वारा 2 दुकान को सील करने की कार्रवाई की गई।

जोन क्रमांक 4 राजस्व अधिकारी द्वारा अर्चना नगर स्थित प्लास्टिक कारखाना में स्टाफ द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने एवं मास्क नहीं लगाने पर निगम द्वारा सील करने की कार्रवाई की गई।

जोन क्रमांक 5 राजस्व अधिकारी द्वारा साहू किराना स्टोर सुखलिया पर ग्राहकों के साथ ही दुकान के स्टाफ द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने एवं मास्क नहीं लगाने पर निगम द्वारा दुकान को सील करने की कार्रवाई की गई।

जोन क्रमांक 6 राजस्व अधिकारी द्वारा गणेश ट्रेडर्स पाटनीपुरा चौराहा में बिना मास्क का उपयोग कर सामग्री का विक्रय करने एवं खाद्य सामग्री का निर्माण करने के साथ ही दुकान पर ग्राहकों के साथ ही दुकान के स्टाफ द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने एवं मास्क नहीं लगाने पर निगम द्वारा दुकान को सील करने की कार्रवाई की गई।

जोन क्रमांक 08 के तहत निगम द्वारा भैरव कृपा रेस्टोरेंट mr9 में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने के साथ ही ग्राहकों एवं शोरूम के स्टाफ द्वारा मास्क का उपयोग नहीं करने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर सील करने की कार्रवाई की गई।

जोन क्रमांक 9 राजस्व अधिकारी द्वारा एल आई जी थाना अटल द्वार के पास स्थित जूली टेलर्स एवं अग्रवाल ब्रेकर्स वाइ एन रोड दुकान पर ग्राहकों के साथ ही दुकान के स्टाफ द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने एवं मास्क नहीं लगाने पर निगम द्वारा 2 दुकान को सील करने की कार्रवाई की गई।

जोन क्रमांक 10 राजस्व अधिकारी द्वारा वजीर हार्डवेयर खजराना चौराहा दुकानों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने के साथ ही ग्राहकों के साथ ही दुकान के स्टाफ द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने एवं मास्क नहीं लगाने पर निगम द्वारा दुकान को सील करने की कार्रवाई की गई।

जोन क्रमांक 11 राजस्व अधिकारी द्वारा सरवटे बस स्टैंड क्षेत्र में स्थित भारतीय भोजनालय, आदिनाथ होटल, शिव भोजनालय एवं न्यू फेमस चिकन होटल में बिठाकर खिलाएं जाने के साथ ही
होटल पर ग्राहकों के साथ ही दुकान के स्टाफ द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने एवं मास्क नहीं लगाने पर निगम द्वारा 4 होटल सील करने की कार्रवाई की गई।

*जोन क्रमांक 12 राजस्व अधिकारी द्वारा राजेश चिकन सेंटर मोती तबेला स्थित दुकान पर ग्राहकों के साथ ही दुकान के स्टाफ द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने एवं मास्क नहीं लगाने पर निगम द्वारा दुकान को सील करने की कार्रवाई की गई।

जोन क्रमांक 13 राजस्व अधिकारी द्वारा एमपी 09 भोजनालय सिद्धार्थनगर स्थित दुकान पर ग्राहकों के साथ ही दुकान के स्टाफ द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने एवं मास्क नहीं लगाने पर निगम द्वारा दुकान को सील करने की कार्रवाई की गई।

जोन क्रमांक 14* राजस्व अधिकारी द्वारा राधे राज डेकोर द्वारकापुरी मेन रोड स्थित दुकान पर ग्राहकों के साथ ही दुकान के स्टाफ द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने एवं मास्क नहीं लगाने पर निगम द्वारा दुकान को सील करने की कार्रवाई की गई।

जोन क्रमांक 15 राजस्व अधिकारी द्वारा स्कीम नंबर 71 न्यू केशव बेकरी में दुकान पर ग्राहकों के साथ ही दुकान के स्टाफ द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने एवं मास्क नहीं लगाने पर निगम द्वारा दुकान को सील करने की कार्रवाई की गई।

जोन क्रमांक 16 राजस्व अधिकारी द्वारा शुभम हार्डवेयर लक्ष्मी नगर दुकान पर स्टाफ द्वारा मास्क का उपयोग नहीं करने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर दुकान को सील करने की कार्रवाई की गई।

जोन क्रमांक 17 राजस्व अधिकारी द्वारा ज्योति ऑटो गैरेज अरविंदो हॉस्पिटल के पास दुकान पर ग्राहकों के साथ ही दुकान के स्टाफ द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने एवं मास्क नहीं लगाने पर निगम द्वारा दुकान को सील करने की कार्रवाई की गई।

जोन क्रमांक 18 राजस्व अधिकारी द्वारा डीएस ग्रुप की दुकान नौलखा बस स्टैंड पर ग्राहकों के साथ ही दुकान के स्टाफ द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने एवं मास्क नहीं लगाने पर निगम द्वारा दुकान को सील करने की कार्रवाई की गई।

जोन क्रमांक 19 राजस्व अधिकारी द्वारा प्रेम मोटर्स बिचोली मरदाना रोड दुकान पर ग्राहकों के साथ ही दुकान के स्टाफ द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने एवं मास्क नहीं लगाने पर निगम द्वारा दुकान को सील करने की कार्रवाई की गई।

आयुक्त सुश्री पाल के निर्देश पर निगम के जोनल अधिकारी सहायक राजस्व अधिकारी और सहायक सीएसआई द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर मास्क नहीं लगाने वाले नागरिकों पर चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 4053 के विरुद्ध स्पॉट फाइन करते हुए राशी रुपए 664100 दंड स्वरूप वसूल की गई।