राज्य शासन की बड़ी सौगात, प्रत्येक माह होगा 3 हजार रुपए की पेंशन का भुगतान, इन नियमों के आधार पर मिलेगा नव वर्ष का लाभ

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Haryana Government/Pension News : राज्य सरकार ने एक बार फिर जनता के हित को ध्यान में रखते हुए एक नई योजना जारी कर दी हैं। जिसमें कैंसर जैसी लाइलाज गंभीर बीमारी कैंसर से ग्रसित से पेशेंट्स को ध्यान में रखते हुए हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर शासन ने बड़ा निर्णय के लिया है। राज्य शासन ने त्रिपुरा के आधार पर स्टेज- 3 व 4 से लड़ रहे कैंसर पीड़ितों के लिए मंथली पेंशन स्टार्ट करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है है। जहां अभी मौजूदा समय में ही में सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में कैंसर की तृतीय और चतुर्थ चरण के ग्रेसितों को सीनियर सिटीजन को समान भत्ते के आधार पर मंथली मासिक भत्ता पर मोहर लगा दी गई है। जिसके चलते एक बार फिर से नोटिफिकेशन जारी होने के दिन से पश्चात से स्कीम का फायदा मिल सकेगा।

नव वर्ष से उठा पाएंगे फायदा

यहां, गुजरे कई वर्षों से दिसंबर माह में CM मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान करते हुए बताया था कि श्रेणी 3 और 4 कैंसर, थैलेसीमिया व हीमोफीलिया से ग्रसित मरीजों को मंथली पेंशन दी जाएगी। यहां आयुष्मान इंडिया स्कीम के अंदर कैंसर का उपचार निशुल्क करवाया जाएगा, जिसके भीतर आपको 5 लाख रुपए तक की धन राशि के ट्रीटमेंट का व्यय राज्य शासन उठाएगी। अब 2024 से पूर्व CM ने अपने कमिटमेंट को पूर्ण कर दिया है। यहां कल अर्थात सोमवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में हरियाणा शासन ने कैंसर की बीमारी की “तीसरी एवं फोर्थ चौथी श्रेणी” के ग्रसित को एक तरह से फाइनेंशियल सहायता देने के लिए एक बेहद जरूरी फैसला लिया है। इसके अंतर्गत हिस्सेदार मरीजों को वृद्धावस्था रिस्पेक्ट भत्ता स्कीम के आधार पर मासिक भत्ता दिया जाएगा। इसके अंतर्गत 3 लाख रुपए 3 की प्रतिवर्ष कमाई वाले घरों के को नए साल 2024 से 3 उन रुपए मंथली पेंशन मुहैया कराई जाएगी।

जिसका फायदा उठाने के लिए, फाइनेंशियल फायदा भी मिलेगा

वहीं इसके अतिरिक्त सोशल सेफ्टी पेंशन स्कीम के अंतर्गत पहले से मिल रहे फाइनेंशियल फायदा भी बरकरार रहेगा। इसके अंतर्गत फाइनेंशियल हेल्प हेतु निवेदक के माध्यम से किसी भी अन्य सोशल सेफ्टी पेंशन स्कीम के अंदर प्रदान किए जा रहे प्रॉफिट के अन्य होगी। यह स्कीम ऑफिशियल लेटर में प्रकाशन की डेट से जारी होगी। इस स्कीम के अंदर कैंडिडेट्स कैंसर पीड़ितों को वृद्ध सम्मान भत्ता स्कीम के आधार पर 1 जनवरी, 2024 से 3000 रुपए मंथली फाइनेंशियल हेल्प मुहैया प्रदान की जाएगी। ऐसे कैंसर के पीड़ित, जिनकी फैमिली की वार्षिक इनकम अतिरिक्त सोशल पेंशन स्कीम की धन राशि को छोड़कर 3 लाख रूपर से बेहद अल्प है, वे योग्य होंगे।

इन नियमों का करना होगा पालन

  • इसका फायदा उन पीड़ित को मिलेगा जिनके घर परिवार की सालाना इनकम 3 लाख रुपए तक है।

    हरियाणा का मुख्य रहवासी होना बेहद आवश्यक है।

  • पेंशन के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है, सभी उम्र और श्रेणी के पीड़ितों को इसका लाभ मिलेगा।
  • इन पेंशनर्स की पेंशन डायरेक्ट बैंक अकाउंट्स में पब्लिकली फाइनेंशियल प्रबंधन अरेंजमेंट (PFMS) के माध्यम से डाली जाएगी।
  • इसका फायदा उठाने के लिए फैमिली की समग्र आईडी दिखाया गया हैं। जहां सालाना इनकम के तथ्यों से मिलाया जाएगा।
  • सिविल सर्जन विभाग की समिति द्वारा वेरिफाइड डॉक्यूमेंट्स को साधारण केंद्र के जरिए से पोस्ट करना होगा।
  • यहां इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, टेलीफोन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल या अन्य उपयोगिता वाले बिल, जिसमें घर का एड्रेस दिखाया गया हो या भू-रिकॉर्ड के डॉक्यूमेंट्स, फैमिली आईडी पहचान पत्र को साधारण केंद्र में अपने संग रखकर ले जाना बेहद अनिवार्य हैं।
  • घर का पता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कमाई का संक्षिप्त ब्यौरा वो भी सर्टिफिकेट के साथ-साथ सिविल सर्जन से श्रेणी 3-4 के कैंसर का सर्टिफिकेट भी देना होगा।