भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने हाल ही में ये बात साफ़ कर दी है कि कोविड-19 का टीका लगवाने के बाद या उसकी वजह से अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी तकलीफ होती है वह इसकी वजह से अस्पताल में भर्ती होता है, तो इसका खर्च स्वास्थ्य बीमा कंपनी को देना होगा। जानकारी के अनुसार,अगर किसी व्यक्ति ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है और उसने टीका लगवाने के बाद किसी समस्या की वजह से अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। तो फिर बीमा कंपनी उसे अस्पताल के खर्चों की भरपाई या कैशलेज इलाज की सुविधा देने से मना नहीं कर सकती।
बता दे, IRDAI ने हाल ही में बताया है कि मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं जिनसे इस बात को लेकर संदेह कायम हुआ है कि कोविड-19 टीकाकरण की वजह से किसी प्रतिकूल हालत में अस्पताल में भर्ती होने पर स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत कवर होगा या नहीं। इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कोविड-19 टीकाकरण के बाद किसी प्रतिकूल प्रतिक्रिया की वजह से अस्पताल में भर्ती होने की हालत में भर्ती होने का खर्च स्वास्थ्य बीमा में कवर किया जाएगा।
इसके लिए बीमा कंपनी ने जो पहले से नियम-शर्तें बता रखी होंगी, उन्हीं का पालन करना होगा। इसके अलावा हेल्थ वर्कर्स ने बीमा कंपनियों से कुछ सवाल पूछे थे। जिसमें से ये सवाल भी पूछा गया था कि कोविड-19 का टीका लगने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, तो क्या इलाज का खर्च बीमा कंपनी उठाएगी इस पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए इरडा ने कहा है कि स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की सामान्य नियम व शर्तों के निर्देशानुसार ग्राहक क्लेम कर सकता है।