अब हवाईयात्रा के दौरान इन नियमों का नहीं पालन तो होगी सख्त कार्रवाई, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस

Mohit
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screening on air

नई दिल्ली : यदि अब आप आने वाले दिनों में हवाईयात्रा करने वाले हैं तो आपको कुछ ख़ास नियमों को लेकर सावधानी बरतनी होगी। यदि आप लापरवाही करेंगे तो आपके खिलाफ डायरेक्‍ट्रेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) सख्‍त एक्‍शन भी ले सकता है. दरअसल, देशभर में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डीजीसीए ने नई गाइडलाइन जारी की है. जिसके तहत अगर यात्री विमान में मास्क नहीं पहनते हैं और साथ ही महामारी की गाइडलाइंस का उल्‍लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

डीसीजीए की ओर से जारी किए गए गाइडलाइन में कहा गया है कि “एयरपोर्ट में दाखिल होने के बाद से लेकर निकलने तक मास्क पहनना अनिवार्य होगा. साथ ही हवाई यात्रा के दौरान जो यात्री सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे उन्हें प्लेन से उतार दिया जाएगा. इसके साथ ही जो लोग अपनी यात्रा के दौरान बार-बार नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उन्हें ‘उपद्रवी यात्री’ करार दे दिया जाएगा.”

इन नियमों का करना होगा ख़ास पालन –

– नए नियम के तहत मास्क पहनना पूरी तरह से अनिवार्य हाेगा. यही नहीं साेशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर भी सुरक्षा एजेंसियां इसके लिए आप राेक भी सकती है.
– गलती से भी अपना मास्क एयरपाेर्ट में अंदर जाने के पहले ना भूले क्याेंकि ऐसी स्थिति में आपकाे हवाई यात्रा से भी राेका जा सकता है.
– मास्क पहनने का मतलब सिर्फ दिखावा नहीं हाेगा बल्कि मास्क से पूरी तर नाक और मुंह कवर हाेना चाहिए.
– यहां तक की विमान के अंदर भी आप मास्क पहनने में या सही ढंग से पहनने से बच रहे है ताे हाे सकता है कि चेतावनी के बाद आपकाे विमान के उड़ने से पहले ही उतार दिया जाए.