मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, अब 4 अगस्त को होगी सुनवाई

ashish_ghamasan
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नई दिल्ली। मोदी सरनेम टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और मामले के शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि, राहुल गांधी ने 2019 में मोदी सरनेम को लेकर एक बयान दिया था। पूर्णेश ने नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से 21 दिन का समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की मोहलत दी। राहुल गांधी का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि सजा के फैसले पर या तो रोक लगाई जाए या फिर जल्द सुनवाई हो। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो वे 2031 तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी सांसदी चली गई थी। शुक्रवार को हुई सुनवाई में सर्वोच्च अदालत ने याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। सुनवाई की अगली तारीख तय होने का मतलब यही है कि अभी कांग्रेस नेता के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट का फैसला लागू रहेगा। गुजरात हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को राहुल की सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की थी।