ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, हिंदू पक्ष की नियमित पूजा वाली याचिका पर होगी सुनवाई

ashish_ghamasan
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वाराणसी। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को शृंगार गौरी में नियमित पूजा की मांग वाली याचिका को सुनवाई के योग्य माना है। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है।

अदालत ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति की खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को सुनने योग्य माना है। इसके साथ ही कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं इस खबर के बाद से हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है। इस फैसले के बाद श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है।

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जिला कोर्ट वाराणसी श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। जस्टिस जेजे मुनीर की एकल बेंच ने यह फैसला सुनाया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि, बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने 23 दिसंबर 2022 को फैसला सुरक्षित कर लिया था। इसके बाद आज इस पर फैसला सुनाया गया है। मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को वाराणसी की जिला अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है। श्रृंगार गौरी केस में हिन्दू पक्ष की राखी सिंह व 9 अन्य द्वारा वाराणसी की अदालत में Civil Suit दाखिल किया गया था।