थाना तुकोगंज क्षेत्र के कुख्यात बदमाश के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत की गयी कार्यवाही

mukti_gupta
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इंदौर। थाना क्षेत्र का कुख्यात बदमाश राहुल उर्फ थापा पिता सुनील बरुआ उम्र 22 साल निवासी 460 पंचम की फेल इन्दौर का थाना तुकोगंज क्षेत्रान्तर्गत रहवासी होकर सन् 2018 से लगातार आज तक अपराध घटित करता आ रहा है अनावेदक राहुल उर्फ थापा स्वयं और अपने साथियो के साथ मिलकर मुख्यतः आम जनता के साथ ,माँ बहिन की अश्लील गालियां देना, मारपीट करना, आत्महत्या के लिए प्रेरित कना ,अवैध हथियार लेकर घूमना , लोगो पर हमला करना अवैध शस्त्र रखकर तथा अवैध शराब रखना बेचना तथा लोगों की मोटर सायकल जलाना एव जान से मारने की नियत से चाकू मारकर घायल करना आदि अपराध करने का अभ्यशस्थ अपराधी हो गया है। इसने अपने आपराधिक कृत्यो को अपना जीवकोपार्जन का साधन बना लिया है । इसके आपराधिक कृत्यो के परिणाम स्वरूप थाना क्षेत्र व इन्दौर शहर क्षेत्र में रहवासी नागरिको में भय का वातावरण व्याप्त कर रखा है । इसके डर के कारण थाना क्षेत्र व इन्दौर शहर क्षेत्र के रहवासी नागरिक इसके विरूद्ध कोई पुलिस में रिपोर्ट नही करता है और न ही स्वछन्दरूप से इसके विरूद्ध गवाही देता है । उक्त बदमाश की आपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिये पुलिस द्वारा इसके विरूद्ध समय समय पर प्रतिबन्धात्मक कार्यवाहियां की जाने के उपरान्त भी इसकी आपराधिक प्रवृत्ति पर कोई अंकुश नही लगा है अपितु इसकी आपराधिक प्रवृत्ति को बल मिल रहा है तथा अपराध घटित करता आ रहा है।

उक्त बदमाश ने माह फरवरी 2023 में फरियादी ओमन धवन को पंचम की फेल इन्दौर में अपने साथियों के साथ मिलकर प्राणघातक चोट पहुंचाई थी जिससे इसके स्वतंत्र निवास एवं विचरण से उक्त क्षैत्र की जनता की संपत्ति की व शारीरिक दृष्टि से प्रतिकुल है इसके कृत्य से विधि एवं व्यवसाय प्रभावित हो रहा है । लोक व्यवस्था भंग होने की स्थिति बनी रहती है। इसके कृत्य से राज्य की सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था भी गंभीर रूप से प्रभावित हुई है इसके समाज मे खुले विचरण से राज्य की सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था को गंभीर खतरा उत्पन्न होने के आसर नजर आ रहे है।

इसकी अपराधिक गतिविधियो पर अकुंश लगाने हेतु पुलिस उपायुक्त महोदय जोन 03 नगरीय पुलिस जिला इन्दौर की अनुशंसा पर जिला दण्डाधिकारी महोदय, जिला न्यायालय इन्दौर के आदेश क्रमांक 06/डिटे/पीए/2023 इन्दौर, दिनांक 17-02-2017 के पालन मे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 के अधीन आरोपी राहुल उर्फ थापा पिता सुनील बरुआ उम्र 20 साल निवासी 460 पंचम की फेल इन्दौर को विधिवत गिरफ्तार किया जाकर उसे सेन्ट्रल जेल इन्दौर दाखिल करने हेतु आदेश जारी किया गया जो आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त महोदय जोन 03 नगरीय पुलिस जिला इन्दौर द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी हेतु 5000 रुपये के नगद इनाम की उद्धघोषणा की गयी जिसके उपरान्त आरोपी राहुल उर्फ थापा को दिनांक 19.03.2023 को गिरफ्तार किया गया।

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उक्त सराहनीय कार्य मे थाना प्रभारी कमलेश शर्मा व उनकी टीम के उपनिरीक्षक शैलेन्द्र अग्रवाल,कावाप्रआर 1500 लोकेश गाथे,कावा प्रआर 1221 किशोर सांवलिया.आरक्षक 1611 राहुल जाट,आरक्षक 986 राहुल हुण्डेत,जिला टोंक राजस्थान के प्रआर 51 राजेश गुर्जर,जिला कोटा राजस्थान के सउनि प्रताप सिंह शेखावत व पुलिस उपायुक्त कार्यालय जोन 03 नगरीय पुलिस इन्दौर के सायवर सेल शाखा में पदस्थ आरक्षक 3406 विकाश,आर 2578 अमित मौर्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही।