दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राजधानी दिल्ली में आगामी एक जनवरी तक सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इसके तहत अगर कोई पटाखे बेचता, उत्पादन करता या फिर फोड़ता पाया गया तो जुर्माने के साथ जेल तक जाने की नौबत आ सकती है।
दरअसल बीतें कुछ सालों में बढ़ते वायु प्रदुषण के कारण सरकार ने यह फैसला लिया है, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को बताया कि दिल्ली में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की जेल होगी।
पर्यावरण मंत्री ने गोपाल राय ने बताया कि अगर कोई पटाखे फोड़ता या खरीदता पाया जाता है तो उसपर 200 रुपये का जुर्माना और छह महीने की जेल होगी। दिवाली पर दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने के लिए कुल 408 टीमें गठित की गई हैं।
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पटाखों की आनलाइन बिक्री पर भी रहेगा प्रतिबंध
इस साल प्रतिबंध की जल्द घोषणा से दिल्ली प्रशासन और पुलिस को पटाखों के अवैध निर्माण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के लिए पर्याप्त समय मिलने की संभावना है। डीपीसीसी के आदेश में कहा गया है कि यह प्रतिबंध पटाखों की आनलाइन बिक्री पर भी लागू होता है।