एक बार फिर से बढ़ी ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और परमिट की वैलेडिटी, जानिए अब क्या है नई तारीख

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By Shivani RathorePublished On: December 27, 2020

केंद्र सरकार ने एक बार फिर से इस साल खत्म होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, गाड़ियों के परमिट और रजिस्ट्रेशन की वैधता को बढ़ा दी है। सरकार ने यह फैसला कोरोना महामारी के चलते लिया है। केंद्र सरकार ने अब इन सभी डॉक्यूमेंट्स की वैधता 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है। इस पूर्व में भी केंद्र ने इसकी वैलिडिटी को बढ़ाया था। पहले इसकी वैलिडिटी को 30 सितंबर तक, फिर 31 दिसंबर तक और अब 31 2021 मार्च तक के वैलिडिटी बढ़ा दी है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लोगो को बड़ी राहत दी है। मंत्रालय ने अपना नया आदेश जारी करते हुए कहा है कि 31 दिसंबर को खत्म होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, गाड़ियों के परमिट और रजिस्ट्रेशन की वैद्यता अब 31 मार्च तक बढ़ गई है। मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया है।