Indore : दिनांक 30.04.2022 को थाने पर एक महिला फरियादिया द्धारा शिकायत दर्ज कराई थी, उसके व उसके साथियो ने पबबार धक्का लगने की बात पर से रणवीर व हैप्पी नाम के व्यक्तियो ने अपने साथियो के साथ मिलकर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की शिकायत पर से थाना तुकोगंज पर उक्त दोनो बदमाशो के विरुद्ध अपराध क्रमांक 244/2022 धारा 323-294-506-34 भादवि का प्रकरण दर्ज किया गया।
महिला संबंधी प्रकरणो में शीघ्र कार्यवाही करने हेतू पुलिस आयुक्त इन्दौर महानगर हरिनारायणचारी मिश्र व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मनीष कपूरिया द्धारा पुलिस उपायुक्त जोन – 3 इन्दौर महानगर महोदय धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया को निर्देशित किया गया था, जिसके पालन मे अति.पुलिस उपायुक्त महोदय, जोन-3 जिला इन्दौर राजेश रघुवंशी एवं सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली बी.डी. शर्मा को कार्य योजना तैयार करने हेतु निर्देशित किया था जिनके द्वारा थाना प्रभारी तुकोगंज निरीक्षक कमलेश शर्मा को कार्य योजना पर अमल देने हेतु समझाया गया था जिसका पालन करते त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
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उक्त दिये गये निर्देशो का गंभीरता पूर्वक पालन करते हुए थाना तुकोगंज की पुलिस टीम द्धारा आरोपी 1- रणवीर उर्फ राम नेकिया पिता बाबूनंद उर्फ बाबू आनंद नेकिया उम्र 28 वर्ष पता 110 बी भवानीपुरा अन्नापूर्णा इन्दौर 2-हैप्पी उर्फ इरफान अली पिता शाकिर अली उम्र 35 वर्ष पता निवासी 1 मील रोड फौजी नगर जिला देवास वर्तमान पता फाँर मोर शाँट, न्यू पलासिया इन्दौर को व इसके साथियो को पकडा गया तथा उनके विरुद्ध विधि वैधानिक कार्यवाही की गयी। आरोपी रणवीर उर्फ राम नेकिया के विरुद्ध थाना तुकोगंज मे पूर्व में गंभीर प्रकरण दर्ज है तथा थाना विजय नगर मे इसके विरुद्ध महिला के साथ छेडछाड करने संबंधी गंभीर प्रकरण दर्ज है।
इसी तरह आरोपी हैप्पी उर्फ इरफान अली के विरुद्ध भी जिला देवास कोतवाली थाना, तुकोगंज व संयोगितागंज इन्दौर पर कई गंभीर अपराधिक प्रकरण दर्ज है। इसके विरुद्ध थाना कोतवाली जिला अशोक नगर मे भी महिला को जबरदस्ती शादि का लिये अपहरण कर ले जाने संबंधी अपराधिक प्रकरण दर्ज है। उक्त बदमाशो का उक्त कृत्यों से आसपास के रहवासियो एंव समाज मे तथा महिलाओ में भय का वातावरण निर्मित हो गया यदि ये स्वछंद विचरण करता रहा तो समाज ,कानून व्यवस्था के लिये कोई भी विवाद कर कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित कर समाज एंव देश की एकता एंव अखण्डता को नुकसान पहुंचा सकता है।
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सामान्य कानूनी प्रक्रियो से इस पर अंकुश लगाना असंभव हो गया है । बदमाशो के स्वतंत्र निवास एवं विचरण से उक्त क्षैत्र की जनता की संपत्ति की व शारीरिक दृष्टि से प्रतिकुल है। इसके कृत्य से विधि एवं व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। लोक व्यवस्था भंग होने की स्थिति बनी रहती है। बदमाशो के कृत्य से राज्य की सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था भी गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। बदमाशो के समाज मे खुले विचरण से राज्य की सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था को गंभीर खतरा उत्पन्न होने के आसर नजर आ रहे है।
समाज मे महिलाओ एवं जन सामान्य को भय मुक्त रखने और कानून व्यवस्था समाज एंव देश की एकता अखण्डता बनाये रखने के लिये अनावेदक को निरुध करना अति आवश्यक होने से इनकी अपराधिक गतिविधियो पर अकुंश लगाने हेतु श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय, जोन-03 इन्दौर नगरीय की अनुशंसा पर श्रीमान जिला दण्डाधिकारी महोदय, जिला न्यायालय इन्दौर के आदेश के पालन मे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 के अधीन आरोपी 1- रणवीर उर्फ राम नेकिया पिता बाबूनंद उर्फ बाबू आनंद नेकिया उम्र 28 वर्ष पता 110 बी भवानीपुरा अन्नापूर्णा इन्दौर 2-हैप्पी उर्फ इरफान अली पिता शाकिर अली उम्र 35 वर्ष पता निवासी 1 मील रोड फौजी नगर जिला देवास वर्तमान पता फाँर मोर शाँट, न्यू पलासिया इन्दौर के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।
उक्त सराहनीय कार्य मे निरीक्षक कमलेश शर्मा, थाना प्रभारी तुकोगंज व उनकी टीम के उनि आर एल मिश्रा, प्रधान आरक्षक 2173 सुरेश वर्मा, प्रधान आरक्षक 686 अमित डहेरिया, प्रधान आरक्षक 2018 संदीप रघुवंशी व आरक्षक 3635 अरुण शर्मा की अहम भूमिका रही।