इंदौर : कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देशन में इंदौर जिले में अवैध कालोनी विकसित करने, डायरी पर प्लाट बेचने, शासकीय भूमि पर कब्जा करने जैसे प्रकरणों पर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा कालोनाईजरों के लिये राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिये जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किये गये हैं। नियम विरूद्ध कार्य करने वालों के विरूद्ध निरंतर कार्यवाही की जा रही है।
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इसी सिलसिले में कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देशन में एसडीएम खुड़ैल श्री रवीश श्रीवास्तव ने काजी पलासिया में अवैध कॉलोनी विकसित करने और शासकीय भूमि विक्रय करने, शासकीय भूमि को खुर्द-बुर्द करने आदि के संबंध में सर्वेश्वर बंग पिता पुरषोत्तम और गीताबाई बंग पति राधेश्याम बंग सहित 24 आरोपियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने का नोटिस जारी किया है।
इन दोनों के अलावा जिनके विरूद्ध कार्यवाही करने का नोटिस जारी हुआ है उनमे संतोष देवी पिता दिलसुखराज, सरिता पति ज्ञानचंद कटारिया, संजना पति कैलाशचंद, बादलदेवी पति टोडरमल कटारिया, राजीव पिता दलायदास पाहुजा, डॉ. रतन मिश्रा, भट्टलाल पिता बंसीलाल, सुभद्रा बाई पति बाबुलाल, बाबुलाल पिता छोटे लाल, रुकमणी बाई पति जगन्नाथ बलोदिया, काजल पति राजीव पाहुजा, डॉ. वाय.के. व्यास, इंद्रा व्यास, अम्बर व्यास, वेणुगोपाल असावा, कृष्णा देवी पति प्रदीप कुमार गोयल, वर्षा गांधी, संगीता गांधी, शकुंतलाबाई राजेन्द्र तथा राजेन्द्र पिता बाबुलाल शामिल है।
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तहसीलदार खुड़ैल द्वारा ग्राम काजीपलासिया स्थित रजत फार्म अवैध कॉलोनी की जाँच कर रिपोर्ट एसडीएम खुड़ैल को प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट अनुसार खुड़ैल तहसील के काजीपलासिया में भवरकुँआ निवासी सर्वेश्वर बंग पिता पुरषोत्तम और गीताबाई बंग पति राधेश्याम बंग ने रजत फार्म नाम से अवैध कॉलोनी काटी है।
अब तक की गयी जांच में कॉलोनी में 70 से अधिक प्लाट विक्रय करना पाए गए हैं। अवैध कॉलोनी विकसित करने में शासकीय भूमि को भी बेच दिया गया है। अवैध कॉलोनी में प्लाट न मिलने से पीड़ित व्यक्तियों ने कलेक्टर को शिकायत प्रस्तुत की है और काफी समय से प्लाट लेने के लिए भटक रहे हैं।
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जाँच के आधार पर अवैध कॉलोनी विकसित करने, शासकीय भूमि विक्रय करने में संलिप्त 24 आरोपियों को एसडीएम खुड़ैल ने नोटिस जारी कर तीन दिवस में समक्ष में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गये हैं। जवाब संतोषजनक न होने अथवा अनुपस्थिति की दशा में अवैध कॉलोनी विकसित करने और शासकीय भूमि खुर्द-बुर्द में संलिप्त सर्वेश्वर बंग पिता पुरषोत्तम, गीताबाई बंग पति राधेश्याम बंग सहित सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी।