पीएफ एक महत्वपूर्ण सेविंग स्कीम है, जिसे एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड आर्गेनाईजेशन (EPFO) कर्मचारी के पीएफ अकाउंट को मैनेज करती हैं। सैलरी पर काम करने वाले कर्मचारी के लिए पीएफ एक सेविंग स्कीम है, जो रिटायरमेंट के बाद एक प्रकार की वित्तीय सुरक्षा राशि प्रदान करती हैं। इसमें कर्मचारी की सैलरी का एक हिस्सा हर महीने जमा किया जाता है और दूसरा हिस्सा कर्मचारी के नियोक्ता को पीएफ अकाउंट में जमा करना होता हैं।
हालांकि, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पीएफ में जमा राशि को रिटायरमेंट के बाद ही निकाल सकते हैं। उससे पहले भी आप पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। आजकल तो इसे निकालने का तरीका बहुत आसान हो गया हैं। कोई भी कर्मचारी घर बैठे इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता हैं।
ऐसे करें अप्लाई
- EPFO की ऑफीशियल वेबसाइट unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर जाएं।
- अब अपना यूएएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल कर एंटर करें।
- इसके बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज टैब का इस्तेमाल करके ‘क्लेम (फॉर्म -31, 19, 10सी और 10डी) पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आप यहां नए टैब में पहुंच जाएंगे, जहां यूएएन से जुड़ा सही अकाउंट नंबर दर्ज कर ‘Verify’ पर क्लिक करें।
- बैंक अकाउंट के वेरिफाई होने के बाद आपको ईपीएफओ द्वारा बताए गए नियमों और शर्तों पर सहमति देनी होगी।
- इसके बाद आपको ‘Proceed for online claim’ पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको ड्रॉप-डाउन मेन्यू से, अपने ईपीएफ अकाउंट से भुगतान के लिए आवेदन करने की वजह चुननी होगी। यहां आपको केवल वही विकल्प दिखाई देंगे जिनके लिए आप पात्र हैं।
- भुगतान का कारण चुनने के बाद आपको अपने पूरे पते के साथ-साथ चेक या पासबुक की डिटेल्स दर्ज करनी होगी और यदि आपने ‘एडवांस क्लेम’ का विकल्प चुना है तो आपको वेरिफिकेशन के लिए वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) का अनुरोध करने से पहले नियम और शर्तों पर भी सहमति देनी होगी।
- डिटेल्स के नियम और शर्तों को स्वीकार करने के बाद आपको एक ओटीपी का अनुरोध करना होगा, जो आपके आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। ओटीपी दर्ज करने पर आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा।
क्लेम का स्टेटस भी कर सकते हैं ट्रैक
क्लेम सबमिट होने के बाद आप उसके स्टेटस का पता भी कर सकते हैं। इसके लिए ई-सेवा पोर्टल अकाउंट में आपको लॉगिन करना होता हैं। EPFO के मुताबिक, आम तौर पर किसी भी क्लेम की रकम को जारी करने में 20 दिनों का वक्त लगता हैं। अगर आपका पैसा 20 दिनों के अंदर नहीं आता है तो अपने रिजनल पीएफ कमीश्नर से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज भी कर सकते हैं।