Amitabh Bachchan की आवाज, नाम और फोटो का इस्तेमाल करना पड़ेगा भारी, दिल्ली कोर्ट का आदेश

shrutimehta
Published on:

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने दिल्ली हाईकोर्ट में या‍च‍िका दायर की थी कि कई कंपनियां उनकी इजाज़त के बिना उनकी आवाज, नाम और फोटोज का इस्तेमाल कर रही हैं। ये सिलसिला काफी लंबे समय से चल रहा है। उनकी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि उनकी इजाजत के बिना उनकी फोटोज, नाम और आवाज का इस्तेमाल कोई नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही जस्टिस नवीन चावला ने अथॉरिटी और टेलीकॉम डिपार्टमेंट को आदेश दिए है कि बिग बी का नाम, फोटो और पर्सनैलिटी स्टेट को तुरंत हटाया जाए, जो भी पब्लिकली उपलब्ध हैं। बिग बी की तरफ से वकील हरीश साल्वे (Harish Salve) ने अपना पक्ष रखा था।

Also Read – Hina Khan ने डीपनेक ड्रेस पहन उड़ाए सबके होश, कैमरे में कैद हुआ सिजलिंग लुक

ऐसे की थी के वकील ने पैरवी

अमिताभ बच्चन की ओर से उनके वकील हरीश साल्वे ने जस्टिस नवीन चावला के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि -‘ मैं वहीं पेश कर रहा हूं जो कुछ फिलहाल में चल रहा है। उन्होंने दलील पेश करते हुए कहा की-‘कोई बिग बी के नाम का टी-शर्ट बना रहा है, कोई उनके चेहरे का इस्तेमाल कर रहा है, कोई अपना पोस्टर बेच रहा है। इतना ही नहीं किसी ने तो amitabhbachchan.com नाम से डोमेन भी रजिस्टर करवा लिया है। इसी वजह है कि हमें कोर्ट में पेश होना पड़ा।

Also Read – Akshay Kumar की फ्लॉप रक्षा बंधन पर बोले डायरेक्टर, बताया क्यों नहीं चली फिल्म

आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन का नाम, फोटो और आवाज को कुछ कंपनियां काफी लंबे वक्त से गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि जो लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं, वह सरासर गलत है। इससे उनकी पर्सनैलिटी राइट्स के साथ खिलवाड़ हो रहा है।