उज्जैन(Ujjain) : उज्जैन जिले में चाइना डोर के क्रय, विक्रय एवं भण्डारण को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह द्वारा धारा 144 के तहत प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंध के बाद भी चाइना डोर के क्रय-विक्रय एवं निर्माण करने वाले नीलगंगा थाना क्षेत्र के एक बदमाश पर आज कड़ी कार्यवाही करते हुए उसके लगभग तीन लाख रुपये के अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर चलाकर जमीदोज कर दिया गया है।
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उज्जैन शहर एवं जिले में चाइना डोर का अवैध व्यापार एवं भण्डारण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध यह एक चेतावनी है कि यदि कहीं चाइना डोर पाई गई तो उनका भी यही हश्र होगा। कलेक्टर आशीष सिंह एवं पुलिस अधीक्षक सत्येन्द्र कुमार शुक्ल के निर्देशन में विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर शहर में अवैध गतिविधियों जिनमें शराब परिवहन, चाइना डोर का भण्डारण, जुआ, सट्टा एवं अन्य गंभीर अपराध करने वाले गुंडे बदमाशों के विरूद्ध निरन्तर समन्वित कार्यवाही की जा रही है।
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आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) अभिषेक आनंद के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा, एसपीएस राठौर एवं अन्य पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों के साथ नीलगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक बदमाश को प्रतिबंधित चाइना डोर की बिक्री करते, अवैध निर्माण करते पाया गया, जिसके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी की अवैधसम्पत्ति जिसकी लागत तीन लाख रुपये हैं, उसका ध्वस्त कर दिया गया एवं अवैध अतिक्रमण को मुक्त करा दिया गया है।