PAN कार्ड यानी ‘पर्मानेंट अकाउंट नंबर’ हमारे सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन कार्ड के जरिए ही हमारे खातों की जानकारी अपने पास रखता है। इस पर 10 डिजिट वाला अल्फान्यूमेरिक कोड टैक्स संबंधी जानकारियों को सहेजकर रखता है।पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 है. जो यूजर ये दोनों डॉक्यूमेंट आखिरी तारीख तक लिंक नहीं कराएंगे, उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और वह प्लास्टिक का एक टुकड़ा मात्र रह जाएगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) कि देश में कुल 61 करोड़ पैन कार्ड में से अभी तक करीब 48 करोड़ पैन आधार से लिंक नहीं हुए हैं. अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया है, तो अभी भी समय है जरूर कर लें. अगर आपको यह नहीं पता कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ऑनलाइन आसानी से अपने पैन का स्टेटस पता कर सकते हैं.
31 मार्च है आखरी तारीख
31 मार्च, 2023 तक आधार से नहीं जोड़े गए पैन इस तारीख के बाद निष्क्रिय हो जाएंगे. इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि मौजूदा समय से 31 मार्च के बीच पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा. सीबीडीटी को उम्मीद है कि मार्च के बचे हुए दिनों में पैन आधार लिकिंग के कार्य में तेजी आएगी और देश के सभी पैनधारक आधार के साथ अपने इस महत्वपूर्ण दस्तावेज के साथ जोड़ लेंगे.
ऐसे ऑनलाइन चेक करें स्टेटस
आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. ऊपर हेडर पर Quick links का विकल्प मिलेगा. यहां ‘Link Aadhaar Status’ के विकल्प पर क्लिक करिए. PAN और Aadhaar से जुड़ी जानकारी भरिए इसके बाद ‘व्यू लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक करिए, आपके सामने एक पॉप-अप खुलेगा जिसमें पैन आपके आधार से जुड़ा है या नहीं इसकी जानकारी मिल जाएगी.