GST Filing Alert: अगले साल 2025 की शुरुआत से जीएसटी रिटर्न से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने एक परामर्श जारी कर बताया कि जीएसटी करदाता अब रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख से तीन साल बाद मासिक और वार्षिक जीएसटी रिटर्न नहीं दाखिल कर पाएंगे। यह नया नियम जीएसटी बिक्री रिटर्न, बकाया भुगतान, वार्षिक रिटर्न और स्रोत पर कर संग्रह से संबंधित रिटर्न पर लागू होगा।
GST Filing Alert: करदाताओं के लिए सलाह
जीएसटीएन ने करदाताओं को सलाह दी है कि वे अपने रिकॉर्ड का मिलान करें और यदि उन्होंने अभी तक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो इसे जल्द से जल्द दाखिल करें। यह नियम जीएसटी पोर्टल पर 2025 की शुरुआत से लागू होने वाला है, इसलिए समय रहते आवश्यक कदम उठाना आवश्यक है।
GST Filing Alert: विशेषज्ञों की राय
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने इस बदलाव को अनुपालन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि तीन साल की समय सीमा के बाद जीएसटी रिटर्न दाखिल करने पर रोक लगाने का उद्देश्य समय पर अनुपालन सुनिश्चित करना और डेटा की विश्वसनीयता बढ़ाना है। यह कदम जीएसटी प्रणाली में अनफिल्ड रिटर्न के बैकलॉग को भी कम करने की कोशिश है।
GST Filing Alert: चुनौतियाँ और सुझाव
हालांकि, इस बदलाव के चलते कुछ करदाताओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर उन करदाताओं के लिए जिन्होंने पहले से रिटर्न दाखिल नहीं किया है। ऐसे करदाता, जो पुराने रिकॉर्ड को समेकित करने में समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन्हें विशेष ध्यान देना होगा। मोहन ने सुझाव दिया कि कंपनियों को अपनी रिटर्न फाइलिंग का ऑडिट सक्रिय रूप से करना चाहिए और शेष अवधि में बकाया रिटर्न जमा करने पर ध्यान देना चाहिए।