हरियाणा सरकार ने बिना अनुमति कुत्ता पालने और एक से ज्यादा कुत्ते पालने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। हरियाणा सरकार के निर्देश के अनुसार बिना परमिशन के कुत्ता पालना अब राज्य में अवैधानिक माना जाएगा, जिस पर क़ानूनी कार्यवाही भी मान्य होगी। हरियाणा सरकार के अनुसार वैध लाइसेंस लेकर एक कुत्ता एक घर में पाला जा सकता है। SARAL पोर्टल पर आवेदन करके यह लायसेंस प्राप्त किया जा सकता है, जिसकी अनुपस्थिति के कुत्ता पालने पर 5000 रुपए तक का अर्थ दंड के साथ ही सजा का भी प्रावधान है ।
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नहीं पाल सकेंगे एक से अधिक कुत्ते
हरियाणा राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब हरियाणा में लोग अपने घरों में एक से अधिक कुत्ते नहीं पाल सकेंगे। कुत्तों के द्वारा लोगों को काटने के देशभर के अलग-अलग हिस्सों से दर्जनों मामले सामने आने के बाद हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है। एक से अधिक कुत्ते पालने भी राज्य में अब गैर कानूनी माना जाएगा और साथ ही सजा और अर्थ दंड का प्रावधान भी इसे लेकर घोषित किया गया है।
घूमाते वक्त मुँह कवर होना जरूरी
हरियाणा सरकार ने अपने जारी किए गए निर्देशों में स्पष्ट किया है कि राज्य में केवल एक ही कुत्ता लोग अपने घरों में पाल सकेंगे और साथ ही अपने पालतू कुत्ते को घुमाते या टहलाते वक्त कुत्ते के मुँह किसी जाली या मुखोटे से कवर होना भी जरूरी है, जिससे वो किसी व्यक्ति को काट ना सके। ऐसा ना होने की स्थिति में क़ानूनी कार्यवाही कुत्ते के मालिक के ऊपर की जाएगी ये हरियाणा सरकार ने अपने जारी किए गए निर्देश में स्पष्ट किया है।
देश के विभिन्न इलाकों से सामने आये दर्जनों मामले
उल्लेखनीय है की देशभर के अलग-अलग राज्यों के विभिन्न इलाकों से पालतू कुत्तों के द्वारा लोगो को गंभीर रूप से काटने की खबरें लगातार प्राप्त हुई हैं। सबसे खतरनाक हादसा उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक पॉश इलाके से सामने आया था, जहां एक पालतू पिट बुल के द्वारा अपनी मालकिन को बुरी तरह से काटने नोचने के बाद उनके चीथड़े-चीथड़े कर दिए गए। इसके अलावा भी देश के विभिन्न इलाकों से पालतू कुत्तों के द्वारा लोगों को काटने की घटनाएं सामने आयी हैं।