वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान (Azam Khan) के द्वारा रामपुर (Rampur) में एक सभा के दौरान पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी की गई थी, रामपुर कोर्ट ने इस मामले में आजम खान को दोषी करार दिया है। दो साल और चार महीनों की जेल काटकर आजम खान विगत मई महीने में ही जेल से रिहा हुए हैं। सूत्रों के अनुसार रामपुर कोर्ट ने आजम खान को तीन धाराओं में दोषी करार दिया है। लम्बे समय तक चले इस मामले में हाल ही में सुनवाई पूरी हुई है ।
भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था केस
उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना ने वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान अमर्यादित टिप्पणी के मामले में आजम खान के खिलाफ केस दर्ज कराया था। प्रधानमंत्री मोदी के लिए की गई टिप्पणी से आहत महसूस करते हुए आकाश सक्सेना ने आजम खान के खिलाफ रामपुर में एफआईआर दर्ज कराई थी।
आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया था फर्जी स्पीच
उल्लेखनीय है कि आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने रामपुर कोर्ट में अपनी दलील में आजम खान का बचाव करते हुए आजम खान के द्वारा वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ की गई अनर्गल टिप्पणियों को फर्जी और निराधार बताया था। उन्होंने कहा था कि आजम खान के द्वारा ऐसी कोई हेट स्पीच नहीं दी गई थी।