सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कमलनाथ को आइटम वाले विवादित बयान पर बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश पर रोक लगा दी है। और कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि पृथम दृष्टया चुनाव आयोग के पास इसका अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग ने यह टिप्पणी एक एक महिला को कथिक रूप से आइटम कहने पर किया था।
क्या है मामला
दरअसल मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान मंज से कमलनाथ ने एक महिला प्रत्याशी इमतरती देवी पर आइटम जैसे शब्द का प्रयोग करके टिप्पणी की थी। कमलनाथ की टिप्पणी पर बीजेपी ने पानी खूब राजनीती चमकाई। इसको चुनावी दौर का बड़ा मुद्दा बनाया। जिसके बाद चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए कमलनाथ को कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटा दिया।
कमलनाथ ने चुनाव आयोग के इस फैसले को चुनौती देकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटया। दायर याचिका कहा गया कि चुनाव आयोग ने उनके वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई में चुनाव आयोग के इस आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी।
हालांकि, 3 नवंबर को मध्य प्रदेश में 28 सीटों के लिए मतदान होना है। और अब चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। इसके बावजूद चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। और चीफ जस्टिस ने चुनाव आयोग से कहा है कि आपके पास इसकी पावर नहीं है।