इंदौर : कलेक्टर मनीष सिंह ने कोरोना कर्फ्यू में और सख्ती करते हुए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है , जिसमें अब सोमवार और गुरुवार को ही राशन की थोक और खेरची दुकाने खुली रहेंगी। वही दूध का वितरण सुबह और शाम नियमित होता रहेगा।
फल और सब्जी भी 12 बजे तक मिलेगी , शनिवार -रविवार मंडी के साथ सब्जी-फल की दुकानें भी बन्द रहेगी, वही छात्रों और मरीजों के लिए टिफिन सेवा भी जारी रहेगी।
इसी तरह वकीलों और उनके क्लर्क के लिए बार एसोसिएशन द्वारा जारी सूची के मुताबिक पास बनाए जाएंगे ताकि उन्हें कार्यालय आने जाने में परेशानी ना हो। विवाह समारोह के साथ खेल गतिविधियों पर भी रोक रहेगी।