मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Shrikrishna Janmbhumi) और शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर एडीजे सप्तम संजय चौधरी की अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई। उल्लेखनीय है कि यह सुनवाई वीडिओ कॉन्फ्रेंस (video conference) के माध्यम से हुई। अदालत ने वादी हिन्दू पक्ष पर केस की कॉपी प्रतिवादी पक्ष शाही ईदगाह को न देने पर 500 रुपये का जुर्माना लगा दिया। गौरतलब है कि केस की प्रति न मिलने की शिकायत शाही ईदगाह पक्ष ने की थी।
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अदालत ने वादी को दावे की कॉपी दिए जाने के निर्देश दिए
केस की प्रति न मिलने की शिकायत शाही ईदगाह पक्ष द्वारा मिलने पर अदालत ने वादी हिन्दू पक्ष को दावे की कॉपी दिए जाने के निर्देश दिए हैं और साथ ही कॉपी ना सौंपने के एवज में 500 रुपए का जुरमाना भी लगाया है । हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के अधिवक्ता द्वारा श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन के लिए मथुरा जिला जज की अदालत में दावा प्रस्तुत किया गया है। जानाकारी के अनुसार अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तिथि तय की है।
ये है मामला
दरअसल यह मामला श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन के मामले में चल रहा है। हिन्दू पक्ष की ओर से अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर दावा किया है, जिसमें बताया गया है की उक्त पूरी जमीन श्रीकृष्ण जन्म स्थान समिति की है और शाही ईदगाह का निर्माण इसी जमीन पर मुगल काल में भगवान श्रीकृष्ण के विशाल मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी ।