आवासीय स्वीकृति के विपरीत व्यवसायिक उपयोग करने तथा अनैतिक गतिविधियों संचालित करने पर होटल अशोका रेजीनेसी की सील

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इंदौर। आयुक्त हर्षिका सिंह के निर्देशानुसार शहर की ऐसी संपत्ति जिनके द्वारा आवासीय निर्माण की स्वीकृति दी गई है इसके विपरीत उनके द्वारा व्यवसाय उपयोग किया जा रहा है ऐसे भवन एवं भवन स्वामी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे।

आयुक्त हर्षिका सिंह के निर्देशानुसार भवन अधिकारी गजल खन्ना द्वारा झोन क्र 08 के अंतर्गत भवन स्वामी गोपाल शिवहरे व दीपक शिवहरे पता महालक्ष्मी नगर स्थित होटल अशोक रेजीनेसी का आवासीय क्षेत्र में होटल का संचालन किया जा रहा था जिसकी जांच करने पर पाया गया कि भवन स्वामी द्वारा उक्त भवन का आवासीय नक्शा स्वीकृत है इसके विपरीत भवन स्वामी द्वारा व्यवसायिक निर्माण कर होटल का संचालन किया जा रहा था इसके साथ ही लगातार यह शिकायत प्राप्त हो रही थी कि उक्त होटल में अनैतिक गतिविधियों का संचालन भी किया जा रहा है।

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उक्त शिकायत एवं भवन अनुज्ञा की स्वीकृति के विपरीत आवासीय के स्थान पर व्यवसायिक उपयोग करने पर क्षेत्रीय भवन अधिकारी गजल खन्ना वह भवन निरीक्षक सत्येंद्र राजपूत द्वारा महालक्ष्मी नगर स्थित होटल रेजीनेसी को सील करने की कार्रवाई की गई।