मध्यप्रदेश में 21 सितम्बर से खुल सकेंगे स्कूल, अभिभावकों को देनी होगी लिखित मंजूरी

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भोपाल। कोरोनाकाल के चलते सरकार ने सभी स्कूलों पर प्रतिबंध जारी कर दिया था। जिसके चलते अब मध्यप्रदेश सरकार ने सभी निजी एवं सरकारी हाई व सेकंडरी स्कूलों को 21 सितम्बर से खोलने के आदेश दे दिए है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का भी पालन कराया जायेगा। बता दे कि, शुक्रवार को हुई स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बैठक में इस पर चर्चा हुई। वही, स्कूलों में कोरोना से बचाव को लेकर भी पूरी तैयारियां की जाएगी। लेकिन अभी कंटेनमेंट जोन में स्कूल नहीं खोले जाएंगे।

बता दे कि, जो भी स्कूल खुलेंगे उनमें प्रार्थना सभा और खेलकूद की गतिविधियां नहीं होंगी। इसके साथ ही विद्यार्थी अभिभावकों की अनुमति से स्कूल आएंगे और शपथ पत्र भी जमा करना अनिवार्य होगा।

वही कोरोना के चलते में देरी से स्कूल खुलने के कारण 9वीं से 12वीं तक 30 फीसद पाठ्यक्रम कम होंगे, हालांकि अब तक मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल के विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण नहीं हो पाया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल (सीबीएसई) के विद्यालयों में जुलाई से ही 30 फीसद पाठ्यक्रम कम होंगे और ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है।

विद्यार्थियों के लिए यह होगा अनिवार्य

*अभिभावकों की लिखित मंजूरी लेकर आएं।
*मास्क और ग्लब्स पहनकर आएं।
*अपने पास सैनिटाइजर और पानी की बोतल जरूर रखें।
*मुख्य द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग कराकर अंदर प्रवेश करें।
*विद्यार्थियों को बार-बार हाथ सैनिटाइज करने होंगे।

हालांकि अभी बस उपलब्ध नहीं की जायेंगी।
*प्रत्येक विद्यार्थी को दो गज की दूरी पर बैठना होगा।
*खुलने से पहले पूरे स्कूल को सैनिटाइज करना होगा।