इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की हैै। सुनवाई के दौरान भारतीय स्टेट बैंक को शीर्ष कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट नें कल (12 मार्च) तक ही पूरी डिटेल देने का आदेश दिया है. इससे पहले सुनवाई के दौरान एसबीआई की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील हरीश साल्वे ने जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा. सुनवाई के दौरान साल्वे ने कहा कि कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड की खरीद की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं, जिसमें खरीदारों के साथ-साथ बॉन्ड की कीमत जैसी जानकारी शामिल है.
साल्वे ने सुनवाई के दौरान अपनी दलील में कहा हक समस्या यह है कि बैंक से जानकारी को निकालने के लिए एक पूरी प्रक्रिया को उलटना पड़ेगा. एसबीआई के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि बॉन्ड के खरीदार और बॉन्ड की जानकारी के बीच कोई संबंध ना रखा जाए. हमें यह बताया गया था कि इसे गुप्त रखना है. बॉन्ड खरीदने वाले का नाम और खरीदने की तारीख कोड की गई है, जिसे डिकोड करने में समय लगेगा.