Sandeshkhali : शाहजहां शेख की हिरासत में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कलकत्ता HC के फैसले को बताया सही

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संदेशखाली के मामले पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के आवेदन को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर खारिज कर दिया है. बता दें ने ईडी अधिकारियों पर हमले से संबंधित संदेशखाली मामले में सीबीआई जांच का निर्देश देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर आज सुनवाई शुरू हुई थी. इस दौरान राज्य सरकार के वकील ने मामले को अदालत में पेश किया. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि शेख को इतने दिनों तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया.

आपको बता दें हाई कोर्ट ने कल के आदेश पर आज शाम 4.30 बजे तक पालन करने के लिए कहा था. कोर्ट ने सीआईडी को अवमानना मामले में नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. वहीं ममता सरकार ने कोर्ट में कहा, अदालत ने जांच पर रोक लगा दी थी. हम उसे गिरफ्तार नहीं कर पाए. अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया. इससे स्पष्ट हो गया कि हम गिरफ्तारी कर सकते हैं.

इस दौरान शीर्ष आदलत की ओर से जस्टिस संदीप मेहता ने बंगाल सरकार से पूछा- आरोपी के खिलाफ 42 एफआईआर कितने समय में हुईं…? पश्चिम बंगाल सरकार ने कोर्ट को बताया, हमारे लिए समय सीमा बहुत कम थी. राज्य पश्चिम बंगाल के पास अपील करने का समय नहीं था और कोई भी अदालत अपील करने के अधिकार को ख़त्म नहीं कर सकती.