Indore News : आयुष्मान योजना का लाभ नहीं देने पर पल्स हॉस्पिटल का पंजीयन रद्द

Shivani Rathore
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इंदौर : आयुष्मान योजना का लाभ पात्र हितग्राही को नहीं देने पर जिला प्रशासन ने आज कड़ी कार्यवाही की है। कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जल कल्याणकारी योजना के तहत आयुष्मान योजना आयुष्मान कार्ड धारी को रुपए 5 लाख तक का निशुल्क इलाज उपलब्ध कराने के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे।

शासन के निर्देश अनुसार आयुष्मान कार्ड धारी को समय पर शासन की योजना का लाभ प्राप्त ना होने पर कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देश पर पल्स हॉस्पिटल माणिक बाग रोड के विरुद्ध शासन के आदेशों की अवहेलना एवं धारा 6 (1) के अंतर्गत घोर लापरवाही करने पर हॉस्पिटल पंजीयन निरस्त का नोटिस जारी कर कार्यवाही की गई। इसके साथ ही पल्स हॉस्पिटल पर शासन निर्देशानुसार नियुक्त प्रभारी अधिकारी पीके पंडित सहायक प्रबंधक एमपीआई डीसी क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर को आयुष्मान योजना का आयुष्मान कार्ड धारी को लाभ नहीं दिलाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

विदित हो कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राऊ जिला इंदौर के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि श्री प्रकाश जैन को कोविड-19 कोरोना का संक्रमण के उपचार हेतु पल्स हॉस्पिटल माणिक बाग रोड में भर्ती किए जाने एवं आयुष्मान कार्ड योजना अंतर्गत इलाज नहीं दिए जाने तथा पल्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ना देते हुए अस्पताल से बाहर कर दिया गया है तत्पश्चात श्री प्रकाश जैन को मेदांता अस्पताल में भर्ती के जाने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। जबकि मुख्यमंत्री कोविड-19 योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड धारी व्यक्तियों एवं उनके परिवार के सभी सदस्यों को यथा समय लाभान्वित हो सके इस संबंध में पूर्व से ही आवश्यक दिशा निर्देश शासन द्वारा जारी किए गए थे।

इस संबंध में श्री प्रकाश जैन के पुत्र श्री विकास जैन द्वारा सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसकी जांच में पाया गया कि दिनांक 10 मई को शासन द्वारा आयुष्मान भारत निरामय योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड धारी के निशुल्क उपचार के संबंध में आदेश जारी किए गए थे जांच में पाया गया कि उक्त आदेश के परिपालन में पल्स हॉस्पिटल द्वारा उपरोक्त योजना का लाभ श्री विकास जैन के पिता श्री प्रकाश जैन एवं अन्य किसी भी पात्र मरीज को नहीं दिया गया।

उपरोक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर श्री मनीष सिंह एवं आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल के निर्देशानुसार स्कीम नंबर 102 माणिकबाग ब्रिज के पास पल्स हॉस्पिटल के विरुद्ध कोविड-19 में घोर लापरवाही करने के साथ में मध्य प्रदेश उपचार्य ग्रह तथा पूर्व जो प्रचार संबंधी स्थापना की धारा 61 के अंतर्गत हॉस्पिटल पंजीयन निरस्त की संबंधी नोटिस जारी किया गया।

इसके साथ में कलेक्टर श्री सिंह एवं आयुक्त सुश्री पाल द्वारा पल्स हॉस्पिटल माणिक बाग रोड पर शासन निर्देशानुसार नियुक्त प्रभारी अधिकारी श्री पी के पंडित द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड धारी व्यक्तियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को समय पर उपचार एवं शासन की योजना पर शत प्रतिशत लाभ नहीं पहुंचाने एवं अस्पताल प्रबंधन द्वारा की गई लापरवाही की स्थिति के परिणाम स्वरूप मरीज को शासन की योजना का लाभ नहीं मिलने एवं शासन प्रशासन की छवि धूमिल होने पर शासकीय कर्तव्य में घोर लापरवाही बरतने पर प्रभारी अधिकारी श्री वीके पंडित को मध्यप्रदेश शासन सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।