Paytm News : भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को राहत देते हुए 15 दिन की अतिरिक्त मोहलत दी है। अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध 29 फरवरी की बजाय 15 मार्च 2024 से लागू होगा। इस दौरान पेटीएम पेमेंट्स बैंक ग्राहकों को नया डिपॉजिट स्वीकार नहीं करेगा।
दरअसल, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कुछ अनियमितताओं को लेकर 29 फरवरी 2024 से प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। इस आदेश के अनुसार, पेटीएम पेमेंट्स बैंक 29 फरवरी के बाद नया डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर पाएगा। लेकिन, आरबीआई ने पेटीएम की याचिका पर विचार करते हुए 15 दिन की अतिरिक्त मोहलत दे दी है।
इसको लेकर केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत Paytm की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस द्वारा संचालित पेटीएम पेमेंट्स लिमिटेड (Paytm Payments Bank) पर कुछ व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए थे। आरबीआई ने आगे कहा कि लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को कुछ राहत दी गई है।
आरबीआई ने कहा कि इस दौरान किसी भी अन्य जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप-अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। 15 मार्च, 2024 के बाद ग्राहक खाते, प्रीपेड, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, किसी भी ब्याज, कैशबैक, साझेदार बैंकों से स्वीप इन या रिफंड सभी सेवाएं बंद हो जाएंगी।