इंदौर 21 फरवरी, 2021: मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के निर्देशानुसार इंदौर जिले में माफियाओं के विरूद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के परिपालन में जहां एक ओर कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशन में भू-माफियाओं, राशन माफियाओं, खनिज माफियाओं और शराब के माफियाओं के विरूद्ध कार्रवाई हो रही है। वहीं दूसरी ओर डीआईजी मनीष कपूरिया के निर्देशन में भी हथियारों के अवैध करोबार में लिप्त अपराधियों के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुये हथियारों का अवैध जखीरा पकड़ा है। इस कार्रवाई में 29 पिस्टल व 22 देशी कट्टे सहित कुल 51 अवैध फायर आर्म्स और 14 जिंदा कारतूस बरामद किये गये है। साथ ही अंतर्राज्यीय गिरोह के पांच आरोपी गिरफ्तार किये गये है।
पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर (शहर) मनीष कपूरिया द्वारा बाहरी जिलों से आने वाले असामाजिक तत्वों द्वारा इंदौर के अपराधियों को की जाने वाली फायर आर्म्स की सप्लाई एवं इंदौर को फायर आर्म्स की सप्लाई के लिए अन्यत्र राज्यों में भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट हब के रूप में प्रयोग करने वाले अपराधियों की धरपकड़ करने हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अरविंद तिवारी के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुरुप्रसाद पाराशर द्वारा एक स्पेशल टीम का गठन कर सीमावर्ती जिलों से सिकलीगरो एवं अन्य फायर आर्म्स की तस्करी में सम्मिलित अपराधियों के संबंध में आसूचना संकलन कर उनकी धरपकड़ करने समुचित दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।
विगत दिनों क्राइम ब्रांच ने अवैध जिंदा कारतूस बेचने वाले बैतूल और दतिया के आरोपियों को गिरफ्तार किया था जिनसे 80 कारतूस बरामद हुए थे। किन लोगों को यह कारतूस बेचते और किन हथियारों में यह अवैध कारतूस प्रयोग किये जाते, इस सम्बन्ध में आरोपियो से गहन पूछताछ की गई तो विदित हुआ था कि ये आरोपी सिकलीगरों को कारतूस सप्लाय करते हैं। जिनसे बदले में हथियार लेकर अन्य राज्यो में बेच कर मुनाफा कमाते हैं। यह सूचना बहुत महत्वपूर्ण और गम्भीर थी क्योंकि फायर आर्म्स का प्रयोग कर विगत दिनों में होने वाली वारदातों में कमी आयी थी। लेकिन लगातार इस प्रकार की अवैध हथियारों और कारतूसों की चेन सप्लाय से बदमाशों द्वारा बड़ी घटनायें कारित की जा सकती थीं।
अवैध फायर आर्म्स की धरपकड़ हेतु विशेष टीम का गठन किया जाकर उसको फायर आर्म्स की खरीद फरोख्त करने वाले आपराधिक तत्वों के सम्बन्ध में सूचना संकलन हेतु लगाया गया। जिसके द्वारा लंबे समय तक कई जिलों में क्षेत्रों में निगरानी की गई। आसूचना संकलन के दौरान क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली कि इंदौर के सीमावर्ती जिलों जैसे बडवानी, खरगौन व धार के आपराधिक तत्व (सिकलीगर हथियार निर्माता) अवैध फायर आर्म्स का निर्माण कर उसको इंदौर में बेचने के लिये आने वाले हैं, जोकि देहाती ईलाकों में जंगलों में ताला-चाबी एवं अन्य लोहे के कुल्हाड़ी/फालिया जैसे औजार बनाने की आड़ में फायर आर्म्स का भी निर्माण करते है। मंहगी कीमतों पर इंदौर व इसके आसपास के जिलों में आपराधिक तत्वों को बेच देते हैं। जिसमें इंदौर के गोविंद उर्फ लाला भाट को सिकलीगर फायर आर्म्स की खरीद फरोख्त के मामले में डिलीवरी देने आने वाले हैं।
ज्ञात सूचना विश्वसनीय होने से क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम ने मुखबिर से ज्ञात स्थान पर निगरानी रखकर घेरांबंदी की। जहां पर योजना के मुताबिर सिकलीगर व अन्य खरीद फरोख्त में शामिल आपराधिक तत्व एकत्रित होने वाले थे। वहां पर पाया कि कुछ लोग मोबाईल की टॉर्च लाईट जलाकर, कुछ अस्त्र शस्त्र को चलाकर दिखा रहे थे तथा फायर आर्म्स की मारक क्षमता व अन्य गुणवत्ता के संबंध में चर्चा कर रहे थे। कार्यवाही करते हुये क्राईम ब्रांच की टीम ने मौके से प्रकाश पिता प्यार सिंह सिकलीगर उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम नवलपुरा अंजड़ बड़वानी, गोविंद उर्फ लाला भाट पिता स्व0 विकास भाट उम्र 39 वर्ष निवासी 29/3 आलापुरा जूनी इंदौर, पियूष पिता विजय सिंह उम्र 20 वर्ष निवासी उर्दीना तहसील, थाना बरून जिला औरगांबाद बिहार हाल मुकाम बरला रोड जिनिंग के सामने सेंधवा जिला बड़वानी, रवि सोलंकी पिता छगन सोलंकी उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम बारिया गंधवानी जिला धार तथा राजेन्द्र उर्फ राजू पिता भगवान सिंह भाटिया उम्र 26 वर्ष निवासी 640 निरंजनपुर खालसा चौक इंदौर को दबोच लिया।
मौके पर विधि संगत कार्यवाही करते हुये आरोपियों की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 22 देशी कट्टे, 29 पिस्टल, कुल 51 फायर आर्म्स तथा 14 जिंदा कारतूसों का जखीरा बरामद हुआ। आरोपियों के कब्जे से लगभग पांच हजार रूपये व विभिन्न कंपनियों के 04 मोबाईल फोन भी बरामद हुये हैं। आरोपियों से हथियारों के संबंध में वैध दस्तावेज दिखाने को कहा तो सभी ने फायर आर्म्स का निर्माण व खरीद फरोख्त करना अवैध बताया।
ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री चौहान के निर्देश पर माफियाओं के विरूद्ध जारी अभियान के अंतर्गत लगातार इंदौर पुलिस द्वारा उल्लेखनीय कार्यवाहियां की गई है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर उनके विरूद्ध थाना क्राईम ब्रांच जिला इंदौर में अपराध क्रमांक 05/21 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है। आरोपियों का पुलिस रिमाण्ड लिया जाकर विस्तृत पूछताछ की जायेगी। जिनसे पूछताछ में जिन बिन्दुओं अथवा नामों का खुलासा होगा उन पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।