कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि आज से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। यह कर्फ्यू नहीं है। उन्होंने कहा कि इस दौरान दवा किराना दुकान, दूध डेयरी आदि अति आवश्यक सामग्री की दुकानें खुली रह सकेंगी। बहुत आवश्यक होने पर ही मूवमेंट किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी ,पिकनिक स्पॉट, स्विमिंग पूल आदि को बंद कर दिया गया है। जिले में रेस्टोरेंट्स कोचिंग आदि में 50 परसेंट क्षमता के साथ ही उपस्थिति हो सकती है। सिंह ने कहा कि मुझे विश्वास है कि जिले में फोर्सेबल कंप्लायंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग आज से स्वयं ही प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर होने वाले धार्मिक आयोजन, फाग उत्सव आदि आयोजन नहीं हो सकेंगे।