इंदौर में बना जोड़ीक मॉल अवैध, नगर निगम तोड़ेगा

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इंदौर। आयुक्त प्रतिभा पाल ने कालोनाईजर सुमित पिता मोहन मोतीरमानी ने व्यवसायिक भवन जोड़ीक माल (Zodiac mall) का निर्माण अवैध रूप से किया गया है। जिसके चलते मॉल के अलग-अलग तलो पर निर्मित क्षेत्र में पैमाईश में बिल्डर ने मौके पर अतिरिक्त निर्माण और स्वीकृति के विपरित निर्माण करने पर कालोनाईजर का लायसेंस निरस्त कर दिया है।

आपको बता दें कि, कालोनाईजर सुमित पिता मोहन मोतीरमानी 75 अशोक नगर सपना-संगीता रोड इंदौर को निगम ने कालोनाईजर रजिस्टीकरण प्रमाण पत्र लायसेंस क्रमांक 772/2015 जारी किया गया था। जिसके बाद इस मामले में मुख्य नगर निवेशक भवन अनुज्ञा शााखा मुख्यालय ने यह जानकारी दी कि कालोनाईजर सुमित पिता मोहन मोतीरमानी द्वारा ग्राम भिचौली हप्सी तहसील भिचौली हप्सी जिला इंदौर की भूमि सर्वे क्रमांक 15/1/1/1, 15/1/1/2, 81/1/1 पर निर्मित व्यवसायिक भवन जोड़ीक माल (Zodiac mall) पर निर्माण अनुमति के क्रम में बनाया गया है।

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साथ ही बताया कि, व्यवसायिक भवन में विभिन्न तलो पर निर्मित क्षेेत्र की पैमाईश दिनांक 14 और 15 अगस्त को कि गई थी। जिसमें यह सामने आया कि बिल्डर द्वारा मौके पर अलग-अलग तल पर किए गए अतिक्रमण निर्माण एवं निर्माण स्वीकृति से अतिरिक्त विचलन की गणना में स्वीकृति से अतिरिक्त किया गया। कुल निर्माण 2087.87 वर्गमीटर है जो कि स्वीकृति योग्य एफएआर का 26.31 प्रतिशत है जो कि प्रशमन की सीमा से बहुत अधिक है।

आयुक्त प्रतिभा पाल ने इस पूरे मामले को देखते हुए कालोनाईजर सुमित पर 7 दिवस का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया। जिसका जवाब समय सीमा में प्राप्त नही होने पर बिल्डर सुमित का लायसेंस निरस्त करने के आदेश जारी किये गये।