चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बवाल पर केंद्र ने कहा- ये जरुरी नहीं कि पैनल में CJI हो, तभी आयोग स्वतंत्र होगा

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देश में कुछ दिनों पहले ही दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई है और उसके एक दिन बाद ही चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया। हालाँकि, उस दौरान विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले नए कानून को लेकर कई सवाल उठाए थे।

‘चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था’

उन्हीं सवालों को लेकर आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया और कहा कि यह दलील गलत है कि आयोग की स्वतंत्रता तभी होगी, जब सिलेक्शन पैनल में CJI या कोई न्यायिक व्यक्ति जुड़े। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। विपक्ष की इस याचिका का मकसद सिर्फ राजनीतिक विवाद को खड़ा करना है।

‘कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने याचिका दायर की थी’

आपको बता दें कि आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। बता दें कि यह याचिका कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर 12 जनवरी को सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा था।