नगर निगम इंदौर द्वारा विक्रित किए गए आवास को पुर्नविक्रय करने पर NOC की आवश्यकता नहीं

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इंदौर। नगर पालिक निगम इन्दौर द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित परिसरों में निर्माणाधीन / निर्मित आवासीय इकाईयों को हितग्राहियों को आवंटित कर उनके विक्रयपत्रों का निष्पादन (रजिस्ट्री) हितग्राहियों के पक्ष में कराई जाती है। EWS Catagory (1BHK) प्रकोष्ठ के अंतर्गत स्लम इकाईयों हेतु 10 वर्ष तथा नॉनस्लम इकाईयों के लिए तीन वर्ष तक पुनर्विक्रय करने पर प्रतिबंध है, ताकि हितग्राहियों को शासन की ओर से दिए जाने वाले अनुदान / सहयोग का दुरूपयोग नहीं हो सके। इन आवास योजनाओं में 2BHK (LIG) एवं 3BHK (MIG) के पुनर्विक्रय पर कोई प्रतिबंध अवधि निर्धारित नहीं है।

वरिष्ठ जिला पंजीयक दीपक कुमार शर्मा द्वारा इंदौर जिले के समस्त उप पंजीयकों को निर्देशित किया गया है कि 2BHK (LIG) एवं 3BHK (MIG) के पुनर्विक्रय के दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर नगर पालिक निगम की एन.ओ.सी./अनुमति इत्यादि की मांग नहीं की जाये एवं भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 एवं पंजीयन नियम 1339 के प्रावधान अंतर्गत पंजीयन किया जाये।