भोपाल : राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की मंजूरी के 48 घंटे बाद मध्यप्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 का अध्यादेश शनिवार से लागू हो गया। गुरुवार को राज्यपाल के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के बाद सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर उसकी प्रति प्रदेश के सभी कलेक्टरों को भेज दी है। इससे पहले शिवराज कैबिनेट के प्रस्ताव को लखनऊ भेजा गया था, जहां गुरुवार को राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए थे। हालांकि इसे 6 महीने में विधानसभा से पास कराना होगा।
गौरतलब है कि एमपी से पहले यूपी में लव जिहाद का कानून लागू हो चुका है। रोचक है कि दोनों राज्यों में एक ही राज्यपाल के हस्ताक्षर से यह कानून लागू हुआ है। 26 नवंबर को राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने यूपी में इससे संबंधित अध्यादेश को मंजूरी दी थी। गुरुवार यानी 7 जनवरी को एमपी के धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश, 2020 को भी उन्होंने ही स्वीकृति दी।