सांवेर विधानसभा क्षेत्र में मतदान कल, दो लाख से अधिक मतदाता करेंगे 13 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला

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इंदौर। इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में कल तीन नवम्बर को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। सांवेर में दो लाख 70 हजार से अधिक मतदाता 13 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। सुरक्षित, सुव्यवस्थित, भयमुक्त, स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के व्यापक प्रबंध किये गये है। मतदान के लिये 380 मतदान केन्द्र बनाये गये है। इन मतदान केन्द्रों पर मतदान दल मतदान सामग्री लेकर पहुंच गये है। कोरोना को देखते हुये सुरक्षा के रूप में मतदान केन्द्रों पर सेनेटाईजेशन, तापमान देखने, मॉस्क और ग्लब्ज वितरण आदि के इंतजाम किये गये है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह ने मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्भिक होकर स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर मतदान करें। मतदान उनका अधिकार है। सभी मतदाता अपने अधिकारों का उपयोग करें। 


    आज नेहरू स्टेडियम से मतदान दलों को मतदान सामग्री वितरित की गई। मतदान सामग्री वितरण का काम सुबह 6 बजे  से शुरू हुआ। मतदान दलों को कुर्सी टेबल पर बैठाकर मतदान सामग्री का सुव्यवस्थित रूप से वितरण किया गया। साथ ही कोरोना के लिये गठित विशेष दलों को भी मॉस्क, हैंड ग्लब्ज, सेनेटाईजर आदि सामग्री देकर बसों के माध्यम से मतदान केन्द्रों पर भेजा गया। मतदान दल और कोरोना के विशेष दल मतदान केन्द्रों पर पहुंच चुके है। सामान्य प्रेक्षक रूपवंत सिंह तथा कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने सामग्री वितरण व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। बताया गया कि मतदान केन्द्रों पर मतदान के लिये 380 दल तैनात किये गये है। इन दलों में 1520 अधिकारी-कर्मचारी रहेंगे। साथ ही कोरोना को देखते हुये प्रत्येक मतदान केन्द्र पर चार-चार सदस्यी विशेष दल भी तैनात किया गया है। इसके अलावा 39 सेक्टर ऑफिसर नियंत्रण के लिये रखें गये है, इनके साथ सेक्टर मेडिकल ऑफिसर और पुलिस अधिकारी भी रहेंगे। कलेक्टर मनीष सिंह ने कानून व्यवस्था पर निगरानी के लिये एसडीएम और कार्यपालिक दण्डाधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों को दायित्व सौंपे है। मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये है। सांवेर में 119 क्रिटिकल मतदान केन्द्रों पर विशेष निगरानी के लिये सीसीटीवी तथा वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। 

मतदान केन्द्र का निरीक्षण
    सामग्री वितरण के पश्चात कलेक्टर मनीष सिंह और डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र  इंडेक्स मेडिकल कॉलेज पहुंचे। यहां उन्होंने बनाए गए मतदान केंद्र का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया। इस अवसर पर एसडीएम कम्पेल रवीश श्रीवास्तव भी मौजूद थे।
सुरक्षा के कड़े इंतजाम
    शांति पूर्वक चुनाव सम्पन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए है। सांवेर में बड़ी संख्या में जिला पुलिस बल को तैनात किया गया है। साथ ही सीआरपीएफ की एक कंपनी के अलावा गोआ पुलिस की टीम भी इस व्यवस्था में लगी हुई है। 
कई कर्मचारी अनुपस्थित
    मतदान सामग्री वितरण व्यवस्था में नगर निगम के 73 अनुपस्थित कर्मचारियों पर होगी कार्यवाही। मतदान सामग्री वितरण प्रभारी अपर आयुक्त श्री श्रृंगार श्रीवास्तव ने बताया कि 554 कर्मचारियों की ड्यूटी मतदान सामग्री वितरण लगाई गई थी इनमें से 73 कर्मचारी अनुपस्थित रहें, जिन पर कार्रवाई की अनुशंसा नगर निगम आयुक्त को की गई है।
मतदान केन्द्र का पता आयोग की वेबसाइट और एप से भी मिल सकेगा
     भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित फोटो युक्त मतदाता पर्ची पर मतदान केन्द्र का पता तथा गूगल मेप-व्यू भी प्रदर्शित होती है। इसके अतिरिक्त मतदाता अपने मतदान केन्द्र का पता भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.eci.nic.in अथवा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश,भोपाल की वेबसाईट www.ceomadhyapradesh.nic.inपर जाकर पर भी प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मोबाईल एप “वोटर्स हेल्पलाईन” के माध्यम से भी मतदाता अपनी ई-मतदाता पर्ची जनरेट कर सकते है और अपने मतदान केन्द्र पर पता जान सकते है।
वोटर आई.डी. कार्ड के अलावा अन्य 12 दस्तावेज भी होंगे मान्य
    पहचान के वैध प्रमाण के रूप में अपना मत डालने से पहले मतदाताओं को अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC) दिखाना होगा। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC) प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें आयोग के निर्देशानुसार अपनी पहचान बताने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉबकार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्टकार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, पैनकार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,  राज्य/केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र आदि शामिल है।

 
कोरोना को देखते हुये विशेष प्रबंध
     कोरोना को देखते हुये इस बार सांवेर क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों पर चार सदस्यी विशेष दल भी मतदान दलों के साथ तैनात किये गये है। यह दल मतदाताओं को मास्क और हेंडग्लब्स देने, उनका तापमान देखने तथा सेनेटाईजड करने का कार्य संभालेंगे। 
    विशेष दलों में आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिकल स्टॉफ तथा दो भृत्य रहेंगे। उक्त दल मतदान केन्द्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्था संभालेंगे जिनमें मुख्य रूप से मास्क, हेंडग्लब्स देने, तापमान लेने तथा सेनेटाईजड करने आदि का कार्य शामिल है। इन दलों को पर्याप्त संख्या में मास्क, हेंडग्लब्स, सेनेटाईजर, फैस शील्ड, प्राथमिक उपचार की दवाईयां आदि सामग्रियां दी गई है। इस बार प्रत्येक सेक्टर अधिकारी के साथ एक-एक सेक्टर मेडिकल ऑफिसर भी रहेंगे। मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं को कुपन दिया जायेगा। इसके आधार पर वे अपनी बारी आने पर मतदान कर सकेंगे। इससे मतदाताओं को लाइन में नहीं लगना होगा। मतदाताओं के बैठने के लिये प्रतिक्षालय की व्यवस्था की गई है। ऐसे मरीज जिन्हें बुखार है, उन्हें आराम के लिये आइसोलेशन कक्ष बनाया गया है। इस कक्ष में वे आराम कर सकेंगे। तापमान कम होने पर मतदान कर पायेंगे। अगर उनका तापमान कम नहीं होता तो वह अंत में मतदान करेंगे। मतदान केन्द्रों पर हाथ धोने के लिये साबुन और पानी की व्यवस्था की गई है। मतदान केन्द्रों पर बिजली, शौचालय, रैम्प, व्हीलचेयर आदि की व्यवस्था भी रहेगी।
कामगारों को मतदान के लिये अवकाश नहीं देने पर होगी कार्यवाही

    सांवेर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-211 के उप चुनाव 2020 हेतु तीन नवम्बर को को मतदान दिवस पर उक्त क्षेत्र के मतदाताओं में शासकीय कर्मचारियों को मत देने हेतु शासकीय अवकाश घोषित किया गया है । निजी संस्थानों से भी अपेक्षा है कि वे अपने संस्थानों में कार्यरत् सांवेर विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 211 के मतदाताओं को मत देने हेतु रोकेगे नहीं, यदि कही उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। 
    विधानसभा क्षेत्र सांवेर में ऐसे सभी मतदाता जो विधानसभा क्षेत्र- 211 सांवेर के मतदाता है, के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-बी एवं कारखाना अधिनियम 1849 के तहत अवकाश घोषित किया गया है। 
    समस्त व्यापारिक संस्थान, औद्योगिक उपकम. शासकीय, अर्द्ध-शासकीय, निजी प्रतिष्ठान, फैक्ट्री संचालक, निजी कार्यालय संचालकों तथा ऐसे अन्य सभी व्यक्ति जिनके यहाँ सांवेर विधानसभा-211 क्षेत्र के मतदाता कार्यरत हैं, उनके लिए इस आदेश का पालन करना बाध्यकारी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने इस आदेश के माध्यम से निर्देश दिये है कि किसी भी संस्थान अथवा घर अथवा कार्यालय अथवा फैक्ट्री में कार्यरत ऐसे समस्त सांवेर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को चिन्हित करें तथा उन्हें मतदान अधिकार के उपयोग हेतु तीन नवम्बर को अवकाश दें। उक्त अवकाश देने उपरान्त उनका वेतन उक्त दिन का नहीं काटा जा सकेगा तथा ऐसे मतदाताओं को 3 नवम्बर 2020 के दिवस का पूर्ण वेतन प्राप्त करने का अधिकार रहेगा ।


     सांवेर विधानसभा-211 के मतदाताओं को उनके मतदान अधिकार के उपयोग हेतु अवकाश स्वीकृति की पात्रता निर्मित होती है तथा मतदाता इस आदेश के आधार पर अपना मतदान का अधिकार का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। आदेश का उल्लंघन होने पर 
 न केवल ऐसे नियोजकों, संचालकों, अधिभोगीगणों, प्रबंधकों आदि के विरूद्ध दण्डनीय अपराध होने से आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जा सकेगा एवं उनके संस्थानों आदि के विरूद्ध भी अन्य वैधानिक कार्यवाही संबंधित विभागों के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी।