Madhya Pradesh: पूर्व विधायक उमंग सिंघार को नहीं मिली राहत, अदालत ने जमानत याचिका को किया खारिज

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मध्य प्रदेश के धार जिले की गंधवानी से पूर्व विधायक उमंग सिंघार को दुष्कर्म मामले में कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सिंघार पर जबलपुर निवासी एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। जिसके बाद उन्हें शुक्रवार को जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था जहाँ उनकी इस जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। सिंघार के खिलाफ खुद को उनकी पत्नी बताने वाली महिला ने धारा 376, 377 और 498 के तहत मामला दर्ज कराया गया।

बता दें, महिला ने नवंबर 2021 से 18 नवंबर 2022 के बीच शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताडि़त करने, दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य का भी आरोप लगाया था। इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाला है ऐसे में चुनाव के पहले सिंघार को राहत मिलने की उम्मीद है लेकिन आज अदालत ने सिंघार की जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है।

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महिला सिंघार के साथ दिल्ली, गुरुग्राम, भोपाल और धार स्थित आवास में रही। जिस दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने लेकिन जब महिला ने सार्वजानिक रूप से शादी करने को कहा था उन्होंने मना कर दिया है। इसके बाद महिला कोर्ट पहुंची और शारीरिक-मानसिक प्रताडऩा, दुष्कर्म व अप्राकृतिक कृत्य का केस दर्ज करवाया। जिसके बाद से हिरासत में ले लिया गया।