जीतू पटवारी को मिली अग्रिम जमानत, गाली गलौच का लगा था आरोप

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इंदौर। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. उत्तम यादव और विधायक व प्रदेश कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष जीतू पटवारी के बीच हुुए विवाद के मामले में अब विधायक को विशेष अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी है। आपको बता दें कि, कोर्ट ने गुरूवार को इस मामले में आदेश जारी कर दिए। आपको बता दें कि, बीते दिनों मच्छर मारने वाली दवाओं के छिड़काव अभियान के दौरान विधायक पटवारी ने नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. उत्तम यादव के साथ गाली गलौच की थी।

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साथ ही बता दें कि, इस घटना के दो दिन बाद यादव की शिकायत पर राजेंद्र नगर पुलिस ने विधायक के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज किया गया था। जिसके बाद अब इस मामले में गुरूवार को भोपाल स्थित 21वें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की विशेष अदालत में विधायक की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। वहीं दूसरी ओर पटवारी की ओर से अभिभाषक अजय गुप्ता और जय हार्डिया ने भोपाल कोर्ट में ये आवेदन प्रस्तुत किया था। कोर्ट में पटवारी की ओर से वकीलों द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने उन्हें 50 हजार की अग्रिम जमानत सशर्त दे दी है। अभिभाषक हाॢडया ने इसकी पुष्टी की है।

गौरतलब है कि, केस दर्ज होने के समय विधायक पटवारी सतना में थे, वहीं उसके बाद वे भोपाल और इंदौर में लगातार घूम रहे थे। लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था। वहीं गुरूवार को उनके जमानत के आदेश जारी हो गए हैं।